जबलपुर: पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करे सरकार, ताकि किशोर और युवा हों जागरूक

पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करे सरकार, ताकि किशोर और युवा हों जागरूक
केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पॉक्सो एक्ट की धारा 43 का पालन नहीं कर रही हैं।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए पॉक्सो एक्ट में दिए गए प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि युवा और किशोर वर्ग जागरूक भी हों और इससे उपजने वाले परिणामों की गंभीरता से भी वाकिफ हो सकें।

जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने शासकीय अधिवक्ता को कहा कि वे सरकार को पॉक्सो एक्ट की धारा 43 से अवगत कराएँ और उसका पालन सुनिश्चित कराएँ। उक्त धारा में पॉक्सो एक्ट के सभी प्रावधानों के प्रचार-प्रसार की व्यवस्था दी गई है। दरअसल, हरदा निवासी पंकज प्रजापति की ओर से जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदक पर पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और वह 4 अक्टूबर 2022 से जेल में बंद है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने दलील दी कि पीड़िता की उम्र 17 वर्ष से अधिक है और दोनों सहमति से साथ रह रहे थे। पीड़िता के बयान भी हो चुके हैं। कोर्ट ने जमानत का लाभ दे दिया।

वहीं, अधिवक्ता गुप्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पॉक्सो एक्ट की धारा 43 का पालन नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में किशाेर और युवा वर्ग कम उम्र में अपराध कर जाते हैं, क्योंकि वे इसके परिणामों के संबंध में जानते नहीं हैं। उक्त धारा में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र व राज्य सरकारें पॉक्सो एक्ट की विस्तृत जानकारी अखबारों, टीवी व अन्य प्रसार माध्यमों से प्रसारित करें।

Created On :   20 Dec 2023 3:52 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story