जबलपुर: सिविल कोर्ट की रोक के बावजूद अवैध निर्माण

सिविल कोर्ट की रोक के बावजूद अवैध निर्माण
  • हाईकोर्ट में याचिका दायर, इमलिया स्थित जमीन से जुड़ा मामला
  • अवैध निर्माण करने के एवज में उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाए।
  • तहसीलदार ने जमीन का सीमांकन करवाने के बाद पंचनामा कर अपनी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत की।

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। नेपियर टाउन निवासी राज कुमार दुआ ने याचिका दायर कर बताया कि जबलपुर के इमलिया गाँव में खसरा क्रमांक 60 एवं 62 की संपत्ति के अकेले मालिक उसके पिता स्वर्गीय हंसराज दुआ थे। उन्होंने (पिता) 16 सितंबर 2002 में रजिस्टर्ड बिल निष्पादित कराई थी और उसे जमीन का मालिकाना हक दिया था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि गुप्तेश्वर निवासी संजय श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव ने रॉयल डेवलपर्स के साथ मिलीभगत कर अवैधानिक तरीके से उक्त जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया। इस संबंध में सिविल कोर्ट में वाद दायर किया गया।

सिविल कोर्ट ने 2 जुलाई 2021 को तीनों अनावेदकों को निर्देश दिए कि इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं करें। अदालत की रोक के बावजूद अनावेदक लगातार निर्माण कर रहे हैं और संपत्ति खुर्द-बुर्द कर रहे हैं।

याचिका में बताया गया कि तहसीलदार अधारताल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खसरा क्रमांक 60 एवं 62 में संजय श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव व रॉयल डेवलपर्स अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं। इस पर तहसीलदार ने जमीन का सीमांकन करवाने के बाद पंचनामा कर अपनी रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत की।

इसके बावजूद तीनों अनावेदक निर्माण जारी रखे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से माँग की गई कि उसकी संपत्ति और अधिकार की रक्षा की जाए। सिविल कोर्ट की रोक का हवाला देते हुए 29 नवंबर 2021 को कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीओ व तहसीलदार को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

याचिका में माँग की गई कि उक्त अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट मँगाई जाए। जमीन पर निर्माण रुकवाकर संजय श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव व रॉयल डेवलपर्स पर अवैध निर्माण करने के एवज में उनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाए।

याचिका में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर, एसपी जबलपुर, एसएचओ अधारताल थाना, संजय श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव व रॉयल डेवलपर्स को पक्षकार बनाया गया है।

Created On :   6 May 2024 12:32 PM GMT

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