Jabalpur News: नियमितीकरण की मांग पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

नियमितीकरण की मांग पर हाईकोर्ट का अहम फैसला
  • नियमितीकरण हेतु निर्णय लेने के निर्देश
  • आदेश स्वास्थ्य विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है

Jabalpur News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों डाटा एंट्री ऑपरेटरस के नियमितीकरण को लेकर दायर याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति श्री मनिंदर एस. भट्टी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं की नियमितीकरण संबंधी मांग पर सक्षम अधिकारी व कलेक्टर निर्णय लें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में यह मांग की गई थी कि उन्हें उनकी पात्रता की तिथि से नियमित किया जाए तथा बकाया वेतन पर 12% वार्षिक ब्याज सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि इस विषय में 8 सितंबर 2025 को संयुक्त संचालक सह अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज द्वारा सिफारिश पत्र जारी किया गया है, जिसे रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद संबंधित अधिकारी ,सिफारिश पत्र को ध्यान में रखते हुए विस्तृत और कारणयुक्त आदेश पारित करें।

यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब उनकी नियमितीकरण की मांग पर समयबद्ध निर्णय लिया जाएगा।

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार तिवारी, श्री रुद्र प्रताप द्विवेदी एवं श्री शुभम मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की।

Created On :   20 Sept 2025 1:30 PM IST

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