Jabalpur News: वादे के बावजूद भी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं दीं, बिल्डर पर मामला दर्ज

वादे के बावजूद भी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं दीं, बिल्डर पर मामला दर्ज
कई लोगों के साथ की धोखाधड़ी, शिकायतों की जांच के बाद की गई कार्रवाई

Jabalpur News: बरगी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मुकनवारा में एक बिल्डर ने लोगों से सुविधा युक्त कॉलोनी बनाकर देने का वादा किया, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। नौ साल तक भटकने के बाद पीड़ित ने प्रशासन में शिकायत की। प्रशासन द्वारा मौके पर बिन्दुवार जांच कराई गई। जांच में आरोपों को सही पाया गया और इसी आधार पर तहसीलदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने बिल्डर पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बताया गया कि करीब 75 लोग इसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं।

पुलिस के अनुसार सोमवार को तहसीलदार प्रदीप कुमार तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने बताया कि कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी जबलपुर मध्य प्रदेश के प्रकरण क्रमांक 321-बी-121-2021-2022 जांच के लिए आया था। जांच में यह बात सामने आई कि मकान नंबर ए-102 पलाश रेसीडेंसी हर्षित नगर विजय नगर निवासी आरोपी बिल्डर प्रांजुल गुप्ता पिता प्रकाश गुप्ता ने मौजा मुकनवारा 38-33 तहसील जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 164-2 व 165 में कॉलोनी विकसित की है।

उसने यहीं पर सिंगल स्टोरी एसबीआई कॉलोनी निवासी देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को 12 नंबर प्लॉट क्रय किया था। श्रीवास्तव द्वारा दी गई शिकायत में इस बात का उल्लेख था कि आरोपी बिल्डर ने भूखंड बेचते समय जो वादे किए थे, उन्हें उसने पूरा नहीं किया। रुपए लेने के बाद उसने बातचीत करना भी बंद कर दिया और कई भूखंड क्रेताओं के साथ छल किया।

न सड़क बनाई और न ही पक्की नाली

पुलिस के अनुसार रजिस्ट्री करवाकर बिल्डर ने एक वर्ष के भीतर पक्की रोड, नाली, पानी एवं गार्डन की व्यवस्था करने का वादा किया था। इसकी राशि अनावेदक द्वारा रजिस्ट्री में जोड़ कर लिया गया था। उसके द्वारा 30 प्रतिशत राशि चेक व 70 प्रतिशत राशि नकद ली गई थी लेकिन 9 वर्ष बीत जाने के बावजूद उक्त मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गईं और अभी तक अनावेदक ने उक्त प्लॉट पर मार्किंग भी नहीं की है। इससे यह ज्ञात भी नहीं होता है कि प्लॉट कहां पर है।

कुर्की की चल रही तैयारी

पुलिस के अनुसार शासन द्वारा आरोपी बिल्डर की भूमि की कुर्की संबंधी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। भूमि को अहस्तांतरणीय चढ़ा दिया गया है। बताया गया है कि उक्त जमीन का डायवर्सन शुल्क 5 लाख रुपए है और अनावेदक द्वारा करीब 75 लोगों को प्लॉट का विक्रय किया गया है। इसकी शिकायत मिलने पर अनावेदक को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के तहत कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच करने के उपरांत अनावेदक प्रांजुल गुप्ता के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू की गई है।

Created On :   25 Nov 2025 5:02 PM IST

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