जबलपुर चेम्बर ने दी सलाह: यूपीआई पेमेंट पर जागरूक हो व्यापारी

  • यूपीआई लेनदेन की सामान्य सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन है।
  • जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा और अपने वार्षिक कारोबार पर कर का भुगतान करना होगा।

Jabalpur News: जबलपुर चेम्बर ने व्यापारियों को सलाह दी की 20 लाख रुपए प्रोफेशलन और 40 लाख रुपए व्यापारियों पर ऊपर के यूपीआई (UPI) भुगतान लेने पर संकट आ सकता है यदि किसी व्यवसाय का वार्षिक राजस्व आपूर्ति की गई वस्तुओं के मामले में 40 लाख रुपये से अधिक और सेवाओं की आपूर्ति के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना होगा और अपने वार्षिक कारोबार पर कर का भुगतान करना होगा।

हालाँकि, निर्दिष्ट सीमा से कम कारोबार वाले व्यवसायों के लिए जीएसटी के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, खासकर यदि आप 20 लाख से अधिक का यूपीआई भुगतान सेविंग अकाउंट में प्राप्त करते हैं, तो आपकों यह सुनिश्चित करना होगा कि यह लेनदेन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में सही ढंग से दर्शाया गया है। यदि आप इसे छुपाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स विभाग द्वारा नोटिस मिल सकता है और जुर्माना लग सकता है।

हालांकि यूपीआई लेनदेन की सामान्य सीमा 1 लाख रुपये प्रतिदिन है। लेकिन कुछ विशेष मामलों में, जैसे कि बीमा, शिक्षा, या अस्पताल के बिलों के लिए यह सीमा 2 लाख रुपये या 5 लाख रुपये तक भी हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ बैंक अपनी यूपीआई लेनदेन सीमाएँ भी निर्धारित करते हैं।

जो 25000 रुपये से 1 लाख तक यदि आप 20 लाख से ऊपर के यूपीआई लेनदेन कर रहे हैं तो आपको अपने वित्तीय सलाहकार या चार्टर्ड एकाउंटेंट से सलाह लेनी चाहिए ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप सभी लागू नियमों का पालन कर रहे है।

जबलपुर चेम्बर के प्रेम दुबे, कमल ग्रोवर, राधेश्याम अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल (बंसाला), अजय बख्तावर, वीरेन्द्र केशरवानी, राजा सराफ, दीपक जैन, अभिषेक ध्यानी (एडवोकेट), अभिषेक ओसवाल (सीए), अनिल अग्रवाल (सीए), विजय अग्रवाल, दीपक सेठी, राकेश श्रीवास्तव, रजनीश त्रिवेदी, शशिकांत पांडेय, उमेश ग्रावकर, आदि ने अपील की है ताकि दण्डात्मक कार्यवाही से बचा जा सके।

Created On :   24 July 2025 5:32 PM IST

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