Jabalpur News: गोलबाजार में सरकारी जमीन से अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने पर नहीं मिली राहत

गोलबाजार में सरकारी जमीन से अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने पर नहीं मिली राहत
हाई कोर्ट ने कहा- मामले की सुनवाई मूल बैंच के समक्ष की जाए

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। गोलबाजार में 12,800 वर्गफीट सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर राहत नहीं मिल पाई है। जस्टिस प्रणय वर्मा और जस्टिस जेके पिल्लई की डिवीजन बैंच ने मामले की सुनवाई मूल बैंच के समक्ष ही करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जून को नियत की गई है।

उल्लेखनीय है कि गोलबाजार निवासी जयदीप शाह की ओर से गोलबाजार की 12,800 वर्गफीट जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। बाद में इस मामले में हस्तेक्षपकर्ता अमित जैन की ओर से रिवीजन लगाई गई। रिवीजन पर हस्तक्षेपकर्ता के अधिवक्ता सतीश वर्मा के तर्क सुनने के बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच ने 15 मई को कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को आदेश दिया था कि गोलबाजार की 12,800 वर्गफीट सरकारी जमीन की जांच कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।

इसके लिए 22 जून की डेडलाइन तय की गई थी। इस मामले में बुधवार को पार्षद अयोध्या तिवारी, उनकी मां शकुन तिवारी, भाई आनंद तिवारी और राजेश तिवारी की ओर से याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। जिसका हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा ने विरोध किया।

नगर निगम की ओर से अधिवक्ता सौरभ सुंदर ने कहा कि नगर निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों को स्वामित्व और भवन निर्माण की अनुमति के दस्तावेज तीन दिन में प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच में याचिका की सुनवाई मूल बैंच के समक्ष करने के निर्देश दिए गए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंकुश जैन ने पक्ष रखा।

Created On :   4 Jun 2026 4:33 PM IST

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