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जबलपुर: खेल के मैदान में विवाह समारोह की अनुमति क्यों
- जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर व निगमायुक्त से माँगा जवाब
- अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण जनहित याचिका दायर की गई है।
- समारोह से होने वाली गंदगी के कारण बच्चे मैदान में खेल नहीं पाते हैं।
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट ने राज्य शासन व जिला प्रशासन के अधिकारियों से पूछा है कि आवासीय क्षेत्र में बच्चों के लिए आरक्षित खेल मैदान में विवाह समारोह के आयोजनों की अनुमति क्यों दी जाती है।
एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त व पुलिस अधीक्षक जबलपुर, एसडीएम व थाना प्रभारी रांझी को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।
जबलपुर निवासी दीपक चांदवानी की ओर से दलील दी गई कि जबलपुर के घमापुर थानांतर्गत झंडा चौक में बच्चों के लिए खेल मैदान आरक्षित है। खेल मैदान आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इस खेल मैदान में शादी व अन्य समारोह का आयोजन किया जाता है।
इस दौरान देर रात तक डीजे बजने से लोगों को परेशानी होती है। इसके अलावा समारोह से होने वाली गंदगी के कारण बच्चे मैदान में खेल नहीं पाते हैं। देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है।
असामाजिक तत्व मैदान में नशा भी करते हैं। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण जनहित याचिका दायर की गई है।
Created On :   12 April 2024 7:15 PM IST