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पीएफआई से संबंध के आरोप हसन ने डिफाल्ट जमानत की लगाई गुहार

- निचली अदालत के लोक अभियोजक की रिपोर्ट तलब
- डिफाल्ट जमानत की लगाई गुहार
- पीएफआई से संबंध का आरोप
- रिमांड की कापी तलब
डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के जिन पांच सदस्यों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था, उनमें से एक मोमिन मोइउद्दीन गुलाम हसन उर्फ मोइन मिस्त्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट में डिफॉल्ट जमानत की गुहार लगाई है। अदालत ने एटीएस से मोमिन की रिमांड की कॉपी और निचली अदालत के लोक अभियोजक की रिपोर्ट को 24 जुलाई तक मांगा है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को आरोपी मोमिन हसन की ओर से वकील हसनैन काजी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील काजी ने याचिका में डिफाल्ट जमानत की मांग की है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाए जाना एटीएस के जांच का हिस्सा नहीं है। इसकी तभी मांगा जाती है, जब जांच पूरी नहीं हुई हो। प्रशासनिक आधार या मंजूरी या इसी तरह के आधार पर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांगा नहीं की जा सकती है। एटीए ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद निश्चित समय पर उसके के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया।
इसलिए वह डिफॉल्ट जमानत का हकदार है। एटीएस ने पिछले साल 20 अक्टूबर को पीएफआई का सदस्य होने के आरोप में मोमिन हसन, मजहर खान, सादिक शेख, मोहम्मद इकबाल खान और आसिफ हुसैन खान को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने याचिकाकर्ता मोमिन हसन समेत पीएफआई के पांच सदस्यों के खिलाफ 2 फरवरी को विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। एटीएस ने आरोप पत्र में भारत 2047- भारत में इस्लाम के शासन की ओर नामक एक दस्तावेज जब्त करने का दावा किया था। आरोप पत्र में यह भी दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मोमिन गुलाम को मोबाइल फोन की जानकारी थी। वह पीएफआई ज्वाइन करने वाले युवाओं को बताया था कि कैसे अपने मोबाइल फोन को सुरक्षित रखना है और सरकारी तंत्र को कैसे चकमा देना है।
Created On :   21 July 2023 8:24 PM IST