बॉम्बे हाई कोर्ट: पल्लवी हत्याकांड मामले में दोषी सुरक्षा गार्ड सज्जाद पठान के आजीवन कारावास की सजा रखी बरकरार

पल्लवी हत्याकांड मामले में दोषी सुरक्षा गार्ड सज्जाद पठान के आजीवन कारावास की सजा रखी बरकरार
  • 9 अगस्त 2012 को वडाला स्थित फ्लैट में 25 वर्षीय कॉर्पोरेट वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हुई थी हत्या
  • पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश
  • सज्जाद पठान के आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को 25 वर्षीय कॉर्पोरेट वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में दोषी सुरक्षा गार्ड सज्जाद अहमद अब्दुल अजीज मुगल उर्फ सज्जाद पठान के आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। मुंबई सेशन कोर्ट ने जुलाई 2014 में सुरक्षा गार्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने यह कहते हुए उसे मौत की सजा देने से इनकार कर दिया था कि पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड दुर्लभतम नहीं है।

न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने सज्जाद की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी और उसके आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। पीठ ने इस साल 14 अगस्त को सुनवाई पूरी कर मामले को आदेश के लिए रिजर्व कर लिया था। मुंबई सेशन कोर्ट ने सज्जाद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 449 (मृत्युदंड से दंडनीय अपराध करने के लिए घर में जबरन घुसना) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। जुलाई 2014 के उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अदालत ने राज्य सरकार ने सज्जाद के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 9 अगस्त 2012 को पल्लवी की हत्या की गई थी। पल्लवी के पिता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अतनु पुरकायस्थ ने हाई कोर्ट में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा ‘जघन्य हत्याकांड की जघन्यता’ के अनुपात में नहीं थी। जिस वडाला की इमारत में पल्लवी रहती थी, वहां सज्जाद सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था। सेशन कोर्ट ने उसे इस मामले में हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अतिक्रमण का दोषी ठहराया था।

पुलिस के अनुसार सज्जाद ने हत्या से कुछ समय पहले जानबूझकर पल्लवी पुरकायस्थ के फ्लैट की बिजली काट दी थी, जिसके बाद पल्लवी को बिजली मिस्त्री बुलाकर बिजली ठीक करवानी पड़ी थी। इस दौरान सज्जाद उनके घर में घुस रेकी किया था। पल्लवी का शव मिलने के अगले दिन शाम को पुलिस ने सज्जाद को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया, इससे पहले कि वह सूरत जाने वाली ट्रेन पकड़ पाता, जहां से उसने कथित तौर पर अपने गृह राज्य जम्मू और कश्मीर जाने का फैसला किया था। वह मार्च 2016 से फरार था, जब वह अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल पर था, तब वह लापता हो गया था। मुंबई पुलिस उसे लगभग 19 महीने बाद जम्मू-कश्मीर से पकड़कर वापस लाई थी।

Created On :   10 Nov 2025 9:28 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story