बॉम्बे हाई कोर्ट: धोखाधड़ी वाले कर्ज खातों का मामले में अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत

धोखाधड़ी वाले कर्ज खातों का मामले में अनिल अंबानी को मिली अंतरिम राहत
  • 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई
  • अदालत ने बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई पर लगाई रोक

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट से धोखाधड़ी वाले कर्ज अकाउंट का मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा को अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के कर्ज खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले आदेश के तहत कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया है। 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति रियाज छागला और न्यायमूर्ति फरहान दुबाश की पीठ ने अनिल अंबानी की याचिका पर बैंक को मामले की अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान बैंक के वकील ने याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर पीठ ने उन्हें समय देते हुए निर्देश दिया है कि वह (बैंक) 24 सितंबर तक संबंधित नोटिस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अनिल अंबानी ने याचिका में बैंक के उनकी कंपनी के कर्ज खातों को ‘धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने को चुनौती दी है। अंबानी पर उधार ली गई धनराशि का दुरुपयोग करने, अनधिकृत लेनदेन और अंतर-कॉर्पोरेट जमा के अनुचित उपयोग का आरोप है।

अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील नवरोज सीरवई ने दलील दी कि इस मामले में बीडीओ रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा बैंकों के एक संघ के प्रमुख बैंक के रूप में अपनी ओर से तैयार की गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा कर्ज देने वाले बैंकों के संघ का हिस्सा नहीं था। इसलिए पूरी कार्रवाई अवैध है। पीठ ने कहा कि बैंक को हलफनामे के माध्यम से इस मामले में अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

Created On :   17 Sept 2025 8:32 PM IST

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