रात 10 बजे के बाद शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी

रात 10 बजे के बाद शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी
  • दो बार चेतावनी के बाद तीसरी बार में रद्द किया जाएगा लाइसेंस
  • रात 10 बजे के बाद शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी
  • अवैध शराब निर्माण, तस्करी के खिलाफ होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में शराब की दुकानों के समय को लेकर आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया। अब नियम के अनुसार राज्य भर में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। देसाई ने कहा कि अगर कोई भी दूकान बिक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है तो दो बार चेतावनी के बाद तीसरी बार में लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा में की। भाजपा विधायक अभिमन्यू पवार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री देसाई ने जानकारी दी।

अभिमन्यू पवार ने सदन में कहा कि नियमों के मुताबिक शराब की दुकान रात 10 बज तक ही खोली जा सकती हैं। अगर कोई दुकानदार इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहती हैं जिन पर कार्रवाई नहीं होती है। इसका जवाब देते हुए देसाई ने कहा कि पिछले एक साल में समय सीमा का उल्लंघन दुकानदारों ने किया तो उन पर सरकार ने कार्रवाई की है। अब अगर दुकानदार रात 10 बजे के बाद दुकान खोलते हुए पाए गए तो पहले दो बार चेतावनी दी जाएगी लेकिन तीसरी बार में दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शराब के अवैध निर्माण और बिक्री को लेकर एमपीडीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है और इस बारे में जांच की जाएगी कि क्या इन अपराधों के संबंध में सजा बढ़ाई जा सकती है।

अवैध शराब निर्माण, तस्करी के खिलाफ होगी कार्रवाई

शराब के अवैध निर्माण, तस्करी और बिक्री को लेकर भी शंभूराज देसाई ने कहा कि आरोपी पर तीन बार कार्रवाई के बाद उसे तड़ीपार किया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में महाराष्ट्र आवकारी विभाग का राजस्व भी 25 फीसदी तक बढ़ा है। अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। साल 2022-23 में 51 हजार 800 अपराध दर्ज किए गए। वहीं इस साल 13 हजार 487 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं। पिछले साल 165 करोड़ का माल जब्त किया गया था, जबकि इस साल अब तक 38 करोड़ का माल जब्त किया जा चुका है।


Created On :   21 July 2023 9:38 PM IST

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