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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पार्टी बनाने का दिया निर्देश
- पुलिस का हलफनामा दाखिल कर ध्वनि प्रदूषण से इनकार
- मस्जिद के लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण का मामला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मस्जिद के लाउडस्पीकर से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मुंबई पुलिस से पूछा कि ध्वनि प्रदूषण के मामले में कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस ने हलफनामा दायर कर मस्जिद से ध्वनि प्रदूषण होने से इनकार किया है। न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को वकील रीना रिचर्ड की याचिका पर सुनवाई हुई। वकील रीना रिचर्ड ने दलील दी कि सुप्रिम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर गाइड लाइन दिया है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए 15 दिन के विशेष अवसर को छोड़ कर रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके बावजूद कांदिवली (पूर्व) के समता नगर स्थित लक्ष्मी नगर के गौसिया मस्जिद से सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर की आवाज आती है। वैसे तो दिन भर मस्जिद से लाउडस्पीकर बजता है। मस्जिद एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उस पर लगे लाउडस्पीकर का आवाज मस्जिद के बाहर नहीं आना चाहिए। पुलिस अदालत के गाइड लाइन का पालन नहीं कर रही है। खंडपीठ ने समता नगर पुलिस से पूछा कि ध्वनि प्रदूषण के गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?
अदालत ने याचिकाकर्ता को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को याचिका में पार्टी बनाने और पुलिस को गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। समता नगर पुलिस ने मई 2022 से 24 मई 2023 के बीच ध्वनि प्रदूषण के 61 बार डेसिबल की मांप की थी, जिसमें दावा किया था कि इस साल 12 मई को 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण हुआ था। पुलिस ने इसकी शिकायत 26 मई को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से करने की बात कही है।
Created On :   5 Sept 2023 9:47 PM IST