बॉम्बे हाईकोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लगाई फटकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को लगाई फटकार
  • अदालत ने महिला बाल विकास विभाग के सचिव को किया तलब
  • सीडब्ल्यूसी के कामकाज से अदालत नाराज
  • डेढ़ साल के बच्चे के गोद लेने का मामला
  • बच्चे के पिता के आवेदन को सीडब्ल्यूसी किया अस्वीकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के कामकाज से नाराजगी जताते हुए राज्य के महिला बाल विकास विभाग के सचिव को तलब किया है। अदालत ने कहा कि बच्चे के पिता के आवेदन को किस आधार पर अस्वीकार किया। बच्चे के पिता ने अदालत से अपने बच्चे के लिए गुहार लगाई है। सीडब्ल्यूसी के पास बच्चा है। बच्चे के पिता ने सीडब्ल्यूसी के पास अपने बेटे को पाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन सीडब्ल्यूसी ने बच्चे के पिता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को बच्चे के पिता राजू की ओर से वकील आशीष दुबे की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील आशीष दुबे ने दलील दी कि सीडब्ल्यूसी ने बच्चे के पिता के आवेदन को किस आधार पर अस्वीकार किया। सीडब्ल्यूसी के अधिकारी याचिकाकर्ता के घर पर 18 जुलाई को गए। उन्होंने जांच का दावा करते हुए पिता के खिलाफ केस दर्ज है, इसलिए बच्चे को उसे नहीं दे सकते हैं।सीडब्ल्यूसी की यह दलील कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक सही नहीं है। खंडपीठ ने सीडब्ल्यूसी के काम करने के तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किस आधार पर बच्चे को उनके माता-पिता से अलग कर दूसरे को गोद दिया गया।

पिछले दिनों खंडपीठ ने सीडब्ल्यूसी के बच्चे को पेश करने का निर्देश दिया था। सीडब्ल्यूसी ने बच्चे को गोद देने के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया था और बच्चे को मुक्त घोषित कर दिया था।

साकीनाका के 21 वर्षीय युवक का 17 साल की नाबालिग से प्रेम संबंध था। वे 1 अक्टूबर 2021 को मुंबई से लेकर कर्नाटक चले गए। नाबालिग प्रेमिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग 18 वर्ष की होने के बाद साकीनाका पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया।पुलिस ने युवक को 1 फरवरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसकी नाबालिग पत्नी को उसके माता-पिता के हवाले कर दिया था और बच्चे को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया था।

Created On :   24 July 2023 8:32 PM IST

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