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पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्रिकेट सट्टेबाजी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक
- याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का आरोप
- एसीपी के बिना परमिशन के ऑनलाइन सट्टेबाजी पर की गई थी छापेमारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र जुआ रोकथाम अधिनियम की धारा 6 का पालन नहीं होने पर एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। इस धारा 6 के अंतर्गत पुलिस को सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई से पहले सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) से अनुमति लेना जरूरी है। इस मामले में पुलिसकर्मियों ने नियम का पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति सुनील बी.शुक्रे और न्यायमूर्ति एम.एम.साथये की खंडपीठ के समक्ष घाटकोपर पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस उप निरीक्षक की ओर से वकील गणेश गुप्ता और वकील जमाल खान की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। वकील गणेश गुप्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पर कार्रवाई करते समय महाराष्ट्र जुआ रोकथाम अधिनियम की धारा 6 का पालन नहीं किया गया। जबकि इसके अंतर्गत ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) से अनुमति लेना जरूरी है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील पर संज्ञान लेते ट्रायल कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी. इस मामले में 7 जुलाई को होने वाली सुनवाई टल गयी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एमपीएसी की परीक्षा पास कर ट्रेनिंग के बाद पुलिस उप निरीक्षक के पद पर साल 2015 में तैनात हुआ और यहां मार्च 2019 तक कार्यरत रहा। 25 जून 2019 को क्रिकेट विश्व कप 2019 इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। इस दौरान माटुंगा पुलिस की एक टीम ने क्रिकेट पर सट्टेबाजी की सूचना पर दादर (पूर्व) रेलवे स्टेशन के सामने होटल रामी के 7वीं मंजिल स्थित कमरा नंबर 706 में छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान होटल में याचिकाकर्ता भी मौजूद था। उस पर सट्टेबाजी में शामिल होने का आरोप लगा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई, तो याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Created On :   10 July 2023 4:04 PM IST