सहकारी बैंक घोटाला : एनसीपी के पूर्व एमएलसी समेत 16 आरोपियों को नहीं मिली राहत

सहकारी बैंक घोटाला : एनसीपी के पूर्व एमएलसी समेत 16 आरोपियों को नहीं मिली राहत
  • सहकारी बैंक के 71 करोड़ के घोटाला का मामला
  • एनसीपी के पूर्व एमएलसी समेत 16 आरोपियों को राहत नहीं
  • अगली सुनवाई 7 जून को तय

डिजिटल डेस्क, मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पुणे के शिवाजी भोसले सहकारी बैंक में 71 करोड़ 78 लाख 87 हजार रुपए की वित्तीय हेरा-फेरी की जांच कर रहा है। ईडी का शिकंजा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व एमएलसी अनिल शिवाजीराव भोसले समेत 16 आरोपियों पर कसता जा रहा है। बुधवार को विशेष पीएमएलए अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून को तय की है।

पिछले दिनों ईडी ने पुणे स्थित सहकारी बैंक में करोड़ों के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। विशेष पीएमएलए अदालत में शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक में वित्तीय हेरा-फेरी मामले की सुनवाई चल रही है। इसमें 71 करोड़ रुपए से अधिक की अनियमितता सामने आई थी। इसके बाद निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया गया था और आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू हुई थी।

निदेशक मंडल में पूर्व विधायक और बैंक के निदेशक अनिल शिवाजीराव भोसले, सूर्यजी पांडुरंग जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी दत्तू पडवाल और अन्य के नाम शामिल थे। ईडी ने अनिल भोसले समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने 8 मार्च 2021 को एनसीपी विधायक और बैंक निदेशक अनिल भोसले, सूर्यजी पांडुरंग जाधव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी दत्तू पडवाल और मुख्य लेखाकार शैलेश भोसले को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी जमानत पर जेल के बाहर हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जून को होगी।

Created On :   24 May 2023 9:52 PM IST

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