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दापोली साईं रिसोर्ट मामला : ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में कदम की जमानत का किया विरोध
- दापोली साईं रिसोर्ट मामला
- विशेष पीएमएलए अदालत में कदम की जमानत का विरोध
- 19 जून को जमानत पर अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को विशेष पीएमएलए अदालत में दापोली साईं रिसॉर्ट मामले में गिरफ्तार सदानंद कदम और जयराम देशपांडे की जमानत का विरोध किया। ईडी के वकील सुनील गोंसालविस ने एक बार फिर दापोली साईं रिसॉर्ट को नियमों का उल्लंघन कर बनाने की दलील दी। उन्होंने कहा कि कदम जमीन खरीदने से लेकर रिसॉर्ट बनाने में अहम भूमिका निभाई। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी।
विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश देशपांडे के समक्ष बुधवार को सदानंद कदम और जयराम देशपांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई। ईडी के वकील गोंसालविस ने कहा कि कदम ने साईं रिसॉर्ट की भूमि को एसडीओ से गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित कराया था। दापोली के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी ने बिना जमीन का मुआयना किए एसडीओ को जमीन की निरीक्षण रिपोर्ट को भेज दिया था। वह जमीन सीआरजेड के अंतर्गत आती थी। इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद कदम ने साईं रिसॉर्ट का निर्माण करवाया। ईडी के वकील गोंसालविस ने बुधवार को अपनी दलील पूरी की. कदम और देशपांडे के वकील 19 जून को जमानत के पक्ष पर अपना पक्ष रखेंगे। पिछले दिनों ईडी ने आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें सदानंद कदम, जयराम देशपांडे के अलावा सुधीर शांताराम परदुले, विनोद देफोलकर, सुरेश तुपे और अनंत कोली को आरोपी बनाया है। जबकि आरोपपत्र में अनिल परब का नाम नहीं है।
Created On :   14 Jun 2023 9:16 PM IST