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प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ एफआईआर रद्द
- बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले साल का मामला
- मोदी की यात्रा के दौरान ड्रोन उड़ाया
- खिलाफ एफआईआर रद्द
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे पर ड्रोन उड़ाने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया। दोनों रियल एस्टेट फर्म कल्पतरु लिमिटेड के कर्मचारी थे। गांवदेवी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति एन.डब्ल्यू.साम्ब्रे और न्यायमूर्ति आर.एन.लड्ढा की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को दोनों आरोपियों की ओर से वकील गिरीश और मृण्मयी कुलकर्णी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील गिरीश ने दलील दी कि पुलिस अधिकारियों को अनुमति देते समय सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी कथित आदेश के बारे में पता था। पिछले साल 11 जून के अनुमति पत्र में ऐसे किसी आदेश का जिक्र नहीं था. खंडपीठ ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कथित निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया गया है। खंडपीठ ने दोनों रियल एस्टेट के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया।
रियल एस्टेट के दोनों कर्मचारियों को दक्षिण मुंबई में पेडर रोड और रूसी सांस्कृतिक केंद्र के बीच स्थित अपने निर्माण स्थल कल्पतरु हिल्स रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के आसपास ड्रोन संचालित करने के लिए पुलिस उपायुक्त (संचालन) से अनुमति मिली थी। ड्रोन का इस्तेमाल 12 जून से 13 जून 2022 के बीच किया जाना था। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पिछले साल 14 जून को निर्धारित थी, जिसके कारण पेडर रोड पर वीवीआईपी आंदोलन की आशंका थी। इसलिए पूरे क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत आदेश जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे। इस धारा 144 के तहत संबंधित क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के जमा होने पर रोक होती है और लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होती है।
इस दौरान पुलिस ने एक ड्रोन को हवा में उड़ते हुए देखा और जांच करने पर पता चला कि इसे दी गई अनुमति का उल्लंघन करके उड़ाया गया था। प्रतिबंध होने के बावजूद ड्रोन को एक प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ाया गया था और गांवदेवी पुलिस स्टेशन को पहले से सूचित नहीं किया गया था।
Created On :   24 July 2023 8:48 PM IST