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तलोजा जेल के कैदियों को मिलेगा पीने का स्वच्छ पेयजल
- राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी जानकारी
- तलोजा जेल में बंद एक कैदी की याचिका पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को जानकारी दी कि नवी मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल में 5000 लीटर क्षमता के 20 पानी के टैंक स्थापित किए गए हैं। पीने के पानी के लिए 5 आरओ जल शोधक संयंत्रों की स्थापना 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा और कैदियों को पीने का स्वच्छ पानी मिलने लगेगा। इसके साथ ही अदालत ने तलोजा जेल में बंद कैदी की याचिका को समाप्त कर दिया।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को तलोजा जेल में बंद पुलिसकर्मी और एक अन्य पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोपी अभय कुरुंदकर की याचिका पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने खंडपीठ को तलोजा जेल में पानी की टंकियां और आरओ प्लांट लगाए जाने की जानकारी दिए। आरओ प्लांट न्यूनतम 200 लीटर क्षमता के होंगे। भारत की सबसे बड़ी जेलों में से एक, तलोजा सेंट्रल जेल की क्षमता 2,124 कैदियों की है।
न्यायमूर्ति ढेरे ने टिप्पणी की कि देखिए यदि आप (सरकार) यह करना चाहते हैं, तो आप यह कर सकते हैं। इसके साथ ही जेल में पर्याप्त पानी की सुविधा की मांग करने वाले कैदी की ओर से दायर याचिका को समाप्त कर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कैदियों को पीने, कपड़े धोने, नहाने आदि के लिए दिन में 1-1.5 बाल्टी 'अस्वच्छ' पानी उपलब्ध कराया जाता है।
याचिका में जेल के कैदियों के लिए पर्याप्त पानी की मांग की और दावा किया कि स्थानीय योजना प्राधिकरण - शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको) से पानी की आपूर्ति बेहद अपर्याप्त थी।
पिछली तारीख पर गृह विभाग और जेल अधीक्षक द्वारा अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार मांग को पूरा करने के लिए कम से कम 3 लाख लीटर पानी की आवश्यकता थी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जेल का दौरा करने और सिफारिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
Created On :   18 Aug 2023 9:23 PM IST