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5 साल पहले नालासोपारा में हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश
- जोगिंदर गोपाल राणा उर्फ गोविंद का हुआ था एनकाउंटर
- 5 साल पहले नालासोपारा में फर्जी एनकाउंटर
- गोविंद के भाई सुरेंद्र गोपाल राणा की याचिका पर सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नालासोपारा (प.) में पांच साल पहले जोगिंदर गोपाल राणा उर्फ गोविंद नामक व्यक्ति की फर्जी एनकाउंटर में मारने के मामले में आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत में इसको लेकर एक याचिका दायर की गयी है, जिसमें आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गयी थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को गोविंद के भाई सुरेंद्र गोपाल राणा की ओर से वकील दत्ता माने की याचिका पर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील दत्ता माने ने दलील दी कि नालासोपारा (प.) के लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मियों ने 23 जुलाई 2018 को जोगिंदर गोपाल राणा उर्फ गोविंद को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। जबकि उसके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं था। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील को संज्ञान में लेते हुए तुलिंज पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता के भाई जोगिंदर नालासोपारा (पूर्व) नगिनदास पाडा स्थित साई अपार्टमेंट में पत्नी मेहेक के साथ रहता था। उसके खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन में एक एनसी भी दर्ज नहीं थी। 23 जुलाई 2018 की शाम 4.30 बजे उन्हें फोन आया कि उनके भाई को दो पुलिसवालों ने गोली मार दी है और उसे वसई विरार म्युनिसिपल हास्पिटल में ले जाया गया है। वह वहां गए, तो उनके भाई को देखने नहीं दिया गया। उन्होंने अपने भाई की पोस्टमार्टम मुंबई के जेजे अस्पताल में कराने का आग्रह किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। याचिकाकर्ता ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में अपने भाई की फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पुलिसवालों ने उसके भाई से पैसे की मांग की थी. वह उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसे फर्जी एनकाउंटर मार दिया। आरोपी पुलिसवालों ने सबूत मिटाने के लिए घटना स्थल के आस-पास के दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी नष्ट कर दिया
Created On :   10 July 2023 8:23 PM IST