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कालीना लाइब्रेरी घोटाला : छगन भुजबल विशेष अदालत में नहीं हुए पेश
- भुजबल ने एसीबी की एफआईआर रद्द करने का किया है आवेदन
- 4 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई
- छगन भुजबल विशेष अदालत में नहीं हुए पेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई. कालीना लाइब्रेरी घोटाले के मामले में राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाए गए छगन भुजबल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत में पेश नहीं हो सके। उन्होंने अदालत में उनके खिलाफ एसीबी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आवेदन किया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे के समक्ष शुक्रवार को कालीना लाइब्रेरी घोटाले के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने पर सुनवाई होनी थी। भुजबल के वकील सुदर्शन खवासे ने एक आवेदन कर बताया कि वह (भुजबल) अदालत में नहीं पेश हो सकेंगे। उन्होंने अगली तारीख की मांग की। अदालत ने मामले की सुनवाई की तारीख 4 अगस्त दी है। छगन भुजबल जब पिछली सरकारों में लोक निर्माण मंत्री थे, तो कालीना लाइब्रेरी के निर्माण का 124 करोड़ रुपए का ठेका इंडिया बुल्स कंपनी को दिया था. आरोप है कि भुजबल के ट्रस्ट के बैंक खाते में इंडियाबुल्स से ढाई करोड़ रुपए आए थे. मुंबई विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी का निर्माण 24438 स्क्वॉय मीटर में किया गया था. इंडिया बुल्स को लाइब्रेरी के निर्माण के अलावा 7000 स्क्वॉयर मीटर रेसिडेंसियल अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी गयी थी. आरोप था कि इंडिया बुल्स के बैंक खाते से भुजबल से ट्रस्ट के खाते में ढाई करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था. एसीबी ने 25 अप्रैल 2016 को करोड़ों के घोटाले की जांच में भुजबल के अलावा पीडब्ल्यूडी के पूर्व सचिव एमएच शाह, इंजीनियर अनिल गायकवाड, इंजीनियर गजानन सावंत और पब्लिक वर्क अंडर सेक्रेटरी संजय सोलंकी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में एसीबी ने भुजबल को क्लीनचिट दे दी थी, लेकिन अदालत में यह मामला अभी विचाराधीन है।
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Created On :   14 July 2023 9:09 PM IST