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मुंबई के 82 बिल्डरों को महारेरा ने भेजा नोटिस
- 52 बिल्डरों पर ठोका जुर्माना
- निवेशक और ग्राहकों को कर रहे गुमराह
डिजिटल डेस्क, मुंबई। गृह निर्माण परियोजनाओं की पारदर्शिता का उल्लंघन करते हुए बिल्डर महरेरा पंजीकरण विज्ञापनों में अंकित नहीं कर निवेशकों और ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं। राज्य के ऐसे 197 बिल्डरों को महारेरा ने नोटिस भेजा है, जिनमें मुंबई शहर के 82 बिल्डरों, पुणे 86 और नागपुर के 29 बिल्डर शामिल हैं। इन सभी बिल्डरों को नोटिस भेजकर जब सुनवाई की गई, तो 90 बिल्डरों का परिणाम घोषित कर महारेरा ने 10 हजार से डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। जिन बिल्डरों को जुर्माना ठोका गया है, उनमे मुंबई के 82 बिल्डरों में से 52 बिल्डर शामिल हैं।
महारेरा के अधिकारियों का कहना है कि कुल 90 बिल्डरों की सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद उन पर बिल्डरों पर 18 लाख 30 हजार का दंड लगाया गया है। इन बिल्डरों से अब तक 11 लाख 85 हजार दंड वसूला गया है। जिन 197 बिल्डरों को नोटिस भेजा गया था, उनमे से 90 बिल्डरों की सुनवाई हो चुकी है। बाकी बचे 107 बिल्डरों की सुनवाई की प्रक्रिया जारी है।
पुणे और नागपुर में भी सुनवाई
शुरुआत में सिर्फ मुंबई मुख्यालय में ही इस संबंध में नियंत्रण और सुनवाई होती थी। अब मुंबई के अलावा पुणे और नागपुर में महारेरा के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी निरीक्षण और सुनवाई शुरू हो गई है। मुंबई क्षेत्र में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, कोंकण, ठाणे आदि, पुणे क्षेत्र में कोल्हापुर, सोलापुर, नाशिक, अहमदनगर जिले शामिल हैं, जबकि नागपुर क्षेत्र में मराठवाड़ा और विदर्भ जिले शामिल हैं।
नोटिस देने का कारण विज्ञापन में खामी
विज्ञापन में कुछ डेवलपर्स के पास महारेरा नंबर है, लेकिन इसे विज्ञापन में मुद्रित नहीं किया गया था या इसे इस तरह से मुद्रित किया गया था कि इसे पढ़ा नहीं जा सका। नोटिस में यह भी बताया गया है कि फेसबुक, ऑनलाइन और इसी तरह के सोशल मीडिया पर कई विज्ञापनों में महारेरा नंबर नहीं छपा है।
महारेरा अधिकारियों बताते हैं नियम
1.अचल संपत्ति अधिनियम के अनुसार, 500 वर्ग मीटर या 8 फ्लैट से अधिक की किसी भी परियोजना (फ्लैट सहित) को महारेरा के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
2.महारेरा पंजीकरण संख्या के बिना कोई भी डेवलपर परियोजना का किसी भी प्रकार का विज्ञापन, उस परियोजना में घरों का पंजीकरण, बिक्री नहीं कर सकता।
महरेरा ने लिया संज्ञान
महरेरा के संज्ञान में यह आया है कि कुछ डेवलपर नियम की अनदेखी करते हैं और महरेरा पंजीकरण संख्या के बिना विज्ञापन छापते हैं। महारेरा द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है और ऐसी परियोजनाओं को स्वत: संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। उपभोक्ताओं को भी सावधान रहना चाहिए कि वे केवल महारेरा पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें। महरेरा की ओर से यह अपील की गई है।
पांइटर्स
197 राज्य के बिल्डरों को महारेरा ने नोटिस भेजा
82 बिल्डर मुंबई शहर के
86 बिल्डर पुणे के
29 बिल्डर नागपुर के
महारेरा की कार्रवाई
90 बिल्डरों की सुनवाई पूरी
107 बिल्डरों की सुनवाई प्रक्रिया जारी
Created On :   22 July 2023 6:57 PM IST