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Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना की शिकार ट्रैफिक पुलिस सिपाही की पत्नी को मुआवजा राशि देने को कहा

- ठाणे नगर परिवहन (टीएमटी) की याचिका खारिज
- अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के फैसले को रखा बरकरार
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के शिकार ठाणे ट्रैफिक पुलिस के सिपाही चंद्रकांत सालुंके की पत्नी को मुआवजे की राशि देने का निर्देश दिया है। अदालत ने ठाणे नगर परिवहन (टीएमटी) की याचिका खारिज कर दी है और मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति शिवकुमार डिगे की एकलपीठ ने कहा कि दुर्घटना टीएमटी बस के चालक की पूरी तरह लापरवाही के कारण हुई। बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज है। टीएमटी ने मृतक की लापरवाही साबित करने के लिए बस के चालक या कंडक्टर की जांच नहीं की। रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य पेश किए बिना टीएमटी के बचाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता कि दुर्घटना मृतक (सिपाही) की लापरवाही के कारण हुई। पुलिस की एफआईआर में दुर्घटना टीएमटी बस के चालक की लापरवाही के कारण हुई। न्यायाधिकरण के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है। पीठ ने टीएमटी को सिपाही की पत्नी कीर्ति चंद्रकांत सालुंके को मुआवजे की राशि देने का निर्देश दिया है।
ट्रैफिक पुलिस सिपाही चंद्रकांत सालुंके 11 मार्च 2016 को ठाणे के घोड़बंदर रोड स्थित गायमुख नाका पर तैनात थे। वह सड़क पर भारी ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे थे और इसी बीच सड़क के गलत तरफ से आ रहे टेम्पो को रोकने की कोशिश की। इस दौरान मीरा रोड की तरफ से तेज गति से आ रही टीएमटी बस ने सिपाही, टेम्पो और एक ट्रक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सालुंके को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गयी। ठाणे पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर टीएमटी के बस चालक को गिरफ्तार किया। सिपाही की पत्नी ने मुआवजे के लिए न्यायाधिकरण में गुहार लगाई। न्यायाधिकरण ने टीएमटी के खिलाफ फैसला देते हुए उसे सिपाही की पत्नी को 1 लाख 92 हजार रुपए और प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजे की राशि देने का निर्देश दिया। टीएमटी ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ।
Created On :   14 May 2025 8:54 PM IST