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बॉम्बे हाई कोर्ट: केवल एफआईआर या आरोप लंबित होना लाइसेंस रद्द करने का वैध आधार नहीं, बहाल करने का दिया आदेश

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में एक होटल और बार के परफॉर्मेंस लाइसेंस रद्द करने को लेकर अपने फैसले में कहा कि केवल एफआईआर या आरोप लंबित होना लाइसेंस रद्द करने का वैध आधार नहीं है। प्रशासनिक प्राधिकरण बिना ठोस साक्ष्य और उचित जांच के लाइसेंस रद्द नहीं कर सकता है।
न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार की एकल पीठ ने सदगुरू होटल एवं बार की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब कोई आदेश व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करता है, तो सभी संबंधित साक्ष्य पर विचार करना जरूरी है। यहां ऐसा नहीं किया गया। केवल एफआईआर या मामले लंबित होना पर्याप्त नहीं है। पीठ ने अपने पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ अपराध दर्ज होना लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है।
पीठ ने यह भी कहा कि अपीलीय प्राधिकरण की गलती है। अपीलीय प्राधिकरण ने स्वतंत्र जांच नहीं की और मूल आदेश को बिना जांच के ही सही ठहरा दिया। लाइसेंस रद्द करने का आदेश कानूनी रूप से गलत है। इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। इसलिए लाइसेंस रद्द करने का आदेश रद्द कर याचिकाकर्ता का परफॉर्मेंस लाइसेंस बहाल किया जाता है।
याचिकाकर्ता अंधेरी में सदगुरु होटल एवं बार चलाता है, जिसे सार्वजनिक मनोरंजन नियम 1960 के तहत परफॉर्मेंस लाइसेंस मिला था। मुंबई पुलिस द्वारा 2024 में उस पर दो बार छापे डाले गए। होटल एवं बार रक आरोप था कि स्टेज का आकार और स्थान बदला गया था। उस पर अश्लील डांस हो रहा था। लाइसेंस से अधिक कलाकार मौजूद थे। इन आधारों पर प्रशासनिक प्राधिकरण ने 7 जुलाई 2025 को लाइसेंस रद्द कर दिया और होटल की अपील भी खारिज कर दी।
इसके बाद उसने उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अपीलीय आदेश बिना स्वतंत्र विचार के है। असली सबूत रिकॉर्ड पर नहीं थे। केवल एफआईआर या मामलों की पेंडेंसी के आधार पर लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि इस मामले में आरोप को लेकर पर्याप्त सबूत का अभाव था। लाइसेंस रद्द करते समय निरीक्षण रिपोर्ट और पंचनामा पर विचार नहीं किया गया। केवल ‘उल्लंघन रिपोर्ट’ के आधार पर निर्णय लिया गया।
Created On :   22 April 2026 10:05 PM IST







