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Mumbai News: 5 करोड़ से अधिक की निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत नहीं

- अदालत ने महिला के गृहिणी होने और पति के साथ अपराध में शामिल नहीं होने के दावे को किया खारिज
- पुणे के पिंपरी - चिंचवड पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही मामले की जांच
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 करोड़ रुपए से अधिक की निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर आरोप हैं। उन पर विभिन्न निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के अपराध दर्ज हैं। अपराध में संलिप्तता को देखते हुए उसकी हिरासत में जांच की जानी जरूरी है। इसलिए वह अग्रिम जमानत की हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की अवकाशकालीन पीठ ने रीमा सचिन सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपराध में आरोपों की प्रकृति एक घोटाले का संकेत देती है। अपराध में आरोपियों याचिकाकर्ता भी शामिल है। उनकी भूमिका निवेशकों को लुभाने और उन्हें धोखा देने की थी। याचिकाकर्ता का नाम अपराध में विशेष रूप से दर्ज है। याचिकाकर्ता के वकील विकास राठी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता न तो कंपनी का निदेशक है और न ही प्रमोटर है। उसने कोई राशि प्राप्त नहीं की है। याचिकाकर्ता के पति को भी आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। वह हिरासत में है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराध की गहन जांच की जानी चाहिए। विशेष रूप से एमपीआईडी अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध में लगाए गए आरोपों की जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए जांच अधिकारी को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए।
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (एमपीआईडी) की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज है। पुणे के पिंपरी-चिंचवड पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि मेगा माइंड ट्रैकिंग कंसल्टेंसी सॉफ्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने ‘लुपचुप’ नामक एक ऐप विकसित किया, जिसमें 32 निवेशकों को उनके साथ मुनाफा कमाने का आश्वासन देकर फ्रेंचाइजी दी गई। याचिकाकर्ता समेत उसके पति सचिन सिसोदिया ने निवेशकों के साथ 5 करोड़ 32 लाख 49 हजार 3065 रुपए से अधिक धोखाधड़ी की।
Created On :   2 Jun 2025 9:47 PM IST