Mumbai News: 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य बरी आरोपियों और एनआईए को नोटिस

2008 मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य बरी आरोपियों और एनआईए को नोटिस
  • पीड़ित परिवारों की याचिकाओं पर 6 सप्ताह में सुनवाई
  • साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य बरी आरोपियों और एनआईए को जारी किया नोटिस
  • 2008 मालेगांव विस्फोट मामला

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को 2008 मालेगांव बम विस्फोट के मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत अन्य बरी आरोपियों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। पीड़ित परिवारों की याचिकाओं पर 6 सप्ताह में सुनवाई होगी।

मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने पीड़ित परिवारों की याचिकाओं पर एनआईए के अलावा राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव स्थित मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। पीड़ित परिवारों ने इसी घटना को लेकर विशेष एनआईए अदालत के 31 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। विशेष अदालत ने अपने आदेश में 7 आरोपियों भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी बरी कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं में दावा किया गया है कि किसी जांच में कमी या खामी आरोपियों को बरी करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने दलील दी कि साजिशें गुप्त रूप से रची जाती हैं, इसलिए प्रत्यक्ष सबूत मिलना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे मामलों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को महत्व दिया जाना चाहिए।

Created On :   18 Sept 2025 10:11 PM IST

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