Mumbai News: 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित फर्जी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित फर्जी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
  • अदालत ने कहा कि याचिका ने अदालत का कीमती समय बर्बाद किया
  • कथित फर्जी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई

Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कथित फर्जी मतदान को चुनौती कथित फर्जी मतदान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में दावा किया गया था कि मतदान के आधिकारिक समापन समय शाम 6 बजे के बाद 75 लाख से अधिक वोट डाले गए। इससे लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां थीं, जिसमें डाले गए वोटों की संख्या और गिने गए वोटों की संख्या मेल नहीं खाती थी।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने चेतन अहिरे की याचिका पर कहा कि याचिका ने अदालत का कीमती समय बर्बाद किया, क्योंकि पूरा दिन इसी पर सुनवाई में चला गया। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय का पूरा दिन बर्बाद हो गया। हमारा मानना है कि उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करने से बचते हैं।

याचिका में मतदान प्रक्रिया में विसंगतियों के बारे में गंभीर चिंता जताई गई है, जिसमें अंतिम मिनटों और समापन के बाद के घंटों में डाले गए वोटों का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत और इन वोटों की रिकॉर्डिंग में पारदर्शिता की कमी शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रकाश आंबेडकर ने दलील दी कि लगभग 75 लाख वोट अंतिम मिनटों और शाम 6 बजे की समय सीमा के बाद डाले गए थे।

याचिकाकर्ता के वकील आंबेडकर ने कहा कि इन वोटों की प्रामाणिकता को रिकॉर्ड करने या सत्यापित करने की कोई पारदर्शी प्रणाली प्रदान नहीं की गई थी। लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और वास्तव में गिने गए वोटों में विसंगति रही है। निर्वाचन अधिकारी (आरओ) चुनाव कराने के लिए ईसीआई द्वारा जारी ‘हैंडबुक' में उल्लिखित मानदंडों का पालन करने में विफल रहे, जो आरओ को ईसीआई को ऐसी विसंगतियों की रिपोर्ट करने और चुनाव परिणामों की घोषणा करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार देता है। जब तक कि ईसीआई इस संबंध में कोई निर्देश नहीं देता।

इसलिए याचिका में यह घोषित करने की प्रार्थना की गई कि विधानसभा चुनाव के परिणाम शून्य और अमान्य हैं, क्योंकि विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने याचिका का विरोध किया और उस याचिका की वैधता पर सवाल उठाए

Created On :   25 Jun 2025 8:46 PM IST

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