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Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति को लेकर मिली राहत

- पदोन्नति के लिए विभिन्न पात्रता मानदंड 2014 के अधिसूचना (जीआर) पर ऑनलाइन आवेदन करने की दी अनुमति
- याचिका में 4 जून 2021 की अधिसूचना को दी गई है चुनौती
Mumbai News. बॉम्बे हाई कोर्ट से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (सेविकाओं) को पदोन्नति को लेकर बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें उनकी पर्यवेक्षक (मुख्य सेविका) के पद पदोन्नति के लिए विभिन्न पात्रता मानदंड 2014 के अधिसूचना (जीआर) पर ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दी है। याचिका 4 जून 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पर्यवेक्षकों (मुख्य सेविका) के पद पर पदोन्नति और भर्ती के लिए विभिन्न पात्रता मानदंड प्रदान किए गए हैं। याचिका में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 4 फरवरी 2025 की अधिसूचना के मद्देनजर संशोधन करने की भी अनुमति का अनुरोध किया गया है। 2 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।
न्यायमूर्ति गौरी गोडसे और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसेन की अवकाशकालीन पीठ ने आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की याचिका पर कहा कि याचिकाकर्ता के सदस्यों को कम से कम पदोन्नति पद के लिए आवेदन करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्हें केवल याचिका के लंबित रहने के कारण ऐसे किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए याचिकाओं में पहले से पारित आदेशों पर विचार करते हुए हम पक्षकारों के अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना याचिकाकर्ता के सदस्यों को 2014 की अधिसूचना के पात्रता मानदंडों के आधार पर पदोन्नति पद के लिए आवेदन करने की अनुमति देना उचित समझते हैं। ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता के सदस्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो कम से कम 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने 20-25 साल की सेवा भी की है। 2014 की अधिसूचना के अनुसार भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया कभी नहीं हुई है। 31 जुलाई 2014 की अधिसूचना में यह पूछा गया है कि क्या याचिकाकर्ता के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई वर्तमान प्रक्रिया में पदोन्नति पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है।
अदालत के आदेश पर सरकारी वकील काकड़े ने सरकारी निर्देशों के आधार पर बताया कि उसमें संशोधन संभव होगा, लेकिन इसके लिए दो सप्ताह का समय चाहिए। पीठ ने कहा कि हम प्रतिवादी के कथन को स्वीकार करते हैं कि 2014 की अधिसूचना की पात्रता मानदंडों के आधार पर पदोन्नति पद के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए इंटरफेस को संशोधित किया जाएगा। हम प्रतिवादी को आदेश से दो सप्ताह के भीतर आवश्यक परिवर्तन करने की अनुमति देते हैं।
Created On :   2 Jun 2025 9:08 PM IST