Mumbai News: राज्य में घरों की आवश्यकता जानने होगा सर्वेक्षण, 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य

राज्य में घरों की आवश्यकता जानने होगा सर्वेक्षण, 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य
  • 2030 तक 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य
  • सरकार ने नई आवास नीति लागू करने दी मंजूरी

Mumbai News. प्रदेश सरकार ने नई आवास (गृहनिर्माण) नीति-2025 को लागू करने के लिए मंजूरी दी है। बुधवार को राज्य के गृहनिर्माण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। मेरा घर, मेरा अधिकार परिकल्पना के तहत नई आवास नीति बनाई गई है। इसके मुताबिक सरकार की ओर से साल 2026 तक एक सर्वेक्षण किया जाएगा। जिसमें पता लगाया जाएगा कि जिलेवार कितने घरों का जरूरत है। इसके आधार पर हर जिले में घरों के निर्माण के लिए योग्य सरकारी जमीन का भूमि अधिकोष आधार सामग्री (लैंड बैंक डेटाबेस ) 31 मार्च 2026 तक बनाया जाएगा। नई नीति के तहत साल 2030 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), समाजिक गृहनिर्माण और अल्प आय वर्ग (एलआईडी) के लिए 35 लाख घर बनाए जाएंगे। इसमें मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए आर्थिक मास्टर प्लान के तहत 10 लाख किफायती घरों का समावेश होगा। इसके लिए सरकार को 70 हजार करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। इसके साथ ही अगले 10 सालों में 50 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार रिपोर्ट के अनुसार साल 2012-17 के बीच महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में लगभग 19 लाख 40 हजार घरों की कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 19 लाख घरों को निर्माण करने का लक्ष्य रखा था। जिसमें से विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्राधिकरण के जरिए 9 लाख घरों का निर्माण पूरा हुआ है। जबकि शेष 10 लाख घरों का निर्माण साल 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। नई नीति के मुताबिक राज्य में 30 साल से अधिक आयु वाली इमारतें स्वयं-पुनर्विकास के लिए पात्र होंगी। राज्य गृहनिर्माण सूचना पोर्टल (एसएचआईपी) भी बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर आवास के संबंध में एकात्मिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पोर्टल को अपेडट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग होगा।

अधिकतम वार्षिक आय और वर्ग समूह

वर्ग 10 लाख से ज्यादा आबादी शेष निकाय क्षेत्रफल

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) 6 लाख 4.5 लाख 322.92 वर्ग फुट

अल्प आय समूह (एलआईजी) 9 लाख 7.5 लाख 645.835 वर्ग फुट

मध्यम आय समूह (एमआईजी) 12 लाख 12 लाख 968.76 वर्ग फुट

उच्च आय समूह (एसआईजी) आय सीमा लागू नहीं आय सीमा लागू नहीं 968.76 वर्ग फुट से अधिक

Created On :   24 July 2025 1:26 PM IST

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