समीर वानखेड़े के कथित 25 करोड़ वसूली मामले में नया मोड़

समीर वानखेड़े के कथित 25 करोड़ वसूली मामले में नया मोड़
  • समीर वानखेडे के कथित 25 करोड़ वसूली मामले में नया मोड़
  • आरोपी सैम डिसूजा ने एनसीबी के उप महानिदेशक को 9 लाख हवाला के जरिए देने का लगाया गंभीर आरोप
  • हाईकोर्ट में दायर याचिका में किया दावा

डिजिटल डेस्क, मुंबई. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेडे के अभिनेता शाहरुख खान से कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की उगाही मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया। वानखेडे के साथ सीबीआई के मामले में आरोपी सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। डिसूजा ने याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है। साथ ही याचिका में दावा किया गया कि उसने (डिसूजा) ने एनसीबी के तत्कालीन उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह को हवाला के जरिए 9 लाख रुपए बतौर रिश्वत दी थी।

न्यायमूर्ति अभय आहूजा एवं न्यायमूर्ति मिलिंद साठे की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को सैम डिसूजा की ओर से दायर वकील पंकज जाधव की याचिका पर सुनवाई हुई। डिसूजा के वकील संदीप कर्णिक ने दलील दी कि सीबीआई के मामले में समीर वानखेडे की तरह ही डिसूजा को सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने विरोध करते हुए दलील दी कि वानखेडे सरकारी अधिकारी हैं। उनके आधार पर डिसूजा को संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

डिसूजा को सीबीआई की गिरफ्तारी से नहीं मिला संरक्षण

सीबीआई ने डिसूजा को 24 मई को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह सीबीआई के समक्ष हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिसूजा को सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया। अदालत ने डिसूजा को अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद डिसूजा के वकील पंकज जाधव ने अपनी याचिका वापस ले ली। शनिवार को डिसूजा सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।

डिसूजा ने लगाए आरोप

समीर वानखेडे के जबरन वसूली और भ्रष्टाचार मामले में सैम डिसूजा आरोपी है। उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया कि एनसीबी तत्कालीन उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने साल 2021 उसे एक मामले में समन भेज कर दिल्ली बुलाया था। वहां उसे कई दिनों तक हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। सिंह ने उससे 15 लाख रुपए बतौर रिश्वत की मांग की थी। डिसूजा ने सिंह को 9 लाख रुपए दिल्ली में हवाला के जरिए दिए और 5 लाख रुपए मुंबई में एनसीबी के तत्कालीन अधिकारी वी.वी. सिंह को दिए थे।

Created On :   27 May 2023 4:10 PM IST

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