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नालासोपारा के अमृतलाल की संदिग्ध मौत पर पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने का निर्देश
- पुलिस को दिया हत्या का मामला दर्ज करने का निर्देश
- एसीपी की निगरानी में अपराध शाखा करेगी जांच
- मृतक की पत्नी का वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बयान दर्ज करने का आदेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नालासोपारा के 40 वर्षीय अमृतलाल यादव की संदिग्ध मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीरा-भायंदर-वसई-विरार पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह हत्या का मामला है। मृतक की पत्नी ने अदालत में याचिका लगाई है। अदालत ने कहा कि पुलिस याचिकाकर्ता का वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बयान दर्ज करे। याचिकाकर्ता के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। एसीपी की निगरानी में अपराध शाखा मामले की जांच करेगी। अदालत ने पुलिस को दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को मुन्नी देवी अमृतलाल यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील ने खंडपीठ को बताया कि याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया गया है। यादव की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच बोइसर पुलिस से लेकर लोकल क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। याचिकाकर्ता के वकील आशीष दुबे ने अदालत के संज्ञान में लाया कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को डरा-धमका कर बयान लिया। बिना जांच किए ही आत्महत्या का मामला दर्ज किया है। खंडपीठ ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट मिला है। किस आधार पर पुलिस व्यक्ति की संदिग्ध मौत को आत्महत्या बता रही है? प्रथमदृष्टया यह हत्या का मामला लगता है।
नालासोपारा (पूर्व) में रहने वाले 40 वर्षीय अमृतलाल यादव की बोइसर स्थित एक गाला में 3 नवंबर, 2022 को लाश मिली थी। उनके गले में रस्सी बंधी थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि अमृतलाल की हत्या कर उसकी लाश को रस्सी सेे लटका कर आत्महत्या का रूप दे दिया गया।
Created On :   12 July 2023 4:36 PM IST