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एंटीलिया मामला : अंतरिम जमानत के लिए नई याचिका दायर करें प्रदीप शर्मा
- एंटीलिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- अंतरिम जमानत के लिए नई याचिका दायर करें प्रदीप शर्मा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास विस्फोटक मिलने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को सोमवार को निर्देश दिया कि वह अंतरिम जमानत के लिए नई याचिका दायर करें। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू की इस दलील पर गौर किया कि शर्मा ‘इंटरलॉक्यूटरी याचिका’ दायर किए बिना अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहे हैं। ‘इंटरलॉक्यूटरी याचिका’ अंतिम निर्णय से पहले न्यायसंगत या कानूनी राहत के लिए दिया गया आवेदन होता है। सुनवाई शुरू होते ही शर्मा के वकील ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी को सर्जरी के बाद गंभीर जटिलताएं हो गई हैं।
उन्होंने दावा किया कि शर्मा की पत्नी की हालत हर बीतते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है और वह उनकी देखभाल के लिए अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। इस दलील का एएसजी ने कड़ा विरोध किया और कहा कि शर्मा की पत्नी अक्सर अस्पताल में उनसे मिलती रही हैं। मामले की सुनवाई अब पांच जून को होगी। शीर्ष अदालत ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की याचिका पर 18 मई को नोटिस जारी किया था जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जिस तरह से एनआईए ने मामले की जांच की, उस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। अदालत ने कहा था कि एनआईए की जांच में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के बाहर खड़ी एक एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें रखने के मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे के साथ शामिल सह-साजिशकर्ताओं पर कुछ नहीं कहा गया है। गौरतलब है कि दक्षिण मुंबई में ‘एंटीलिया’ के पास 25 फरवरी, 2021 को एक एसयूवी मिली थी, जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था। यह एसयूवी व्यवसायी हिरेन के पास थी जो पिछले साल पांच मार्च को ठाणे में मृत पाए गए थे। कई मुठभेड़ों में 300 से अधिक अपराधियों को मार गिराने वाले पुलिस अधिकारियों दया नायक, विजय सालस्कर और रवींद्रनाथ आंग्रे के साथ मुंबई पुलिस के मुठभेड़ दस्ते के सदस्य रहे शर्मा के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या में अपने पूर्व सहयोगी वाजे की मदद की थी। वाजे भी जेल में हैं।
Created On :   29 May 2023 8:59 PM IST