बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से 21 अगस्त तक राहत बरकरार

बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से 21 अगस्त तक राहत बरकरार
  • समीर वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से 21 अगस्त तक राहत बरकरार
  • बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे पर भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी से 21 अगस्त तक राहत बरकरार है। सीबीआई ने अदालत से समय की मांग की। अब इस मामले सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पेश होंगे। वानखेडे की ओर से उनके खिलाफ सीबीआई के दर्ज मामले को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है।

न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति एस.जी.डिगे की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को वानखेडे की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। पिछले दिनों अदालत ने सुनवाई के दौरान वानखेडे, सीबीआई और एनसीबी को पूरे मामले में अपना-अपना पक्ष रखने के लिए नया हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। तीनों ने अदालत में हलफनामा दायर किया और मामले की सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए टल गई। अदालत ने तब तक के लिए वानखेडे को सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण बरकरार रखा है।

ड्रग्स पार्टी मामले में अक्टूबर 2021 में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का आरोप है कि आर्यन को गिरफ्तारी से बचाने के लिए वानखेड़े और चार अन्य आरोपियों ने अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी।

Created On :   20 July 2023 8:02 PM IST

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