मनी-लॉन्ड्रिंग मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेडे को सीबीआई और ईडी के मामले में राहत बरकरार

बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेडे को सीबीआई और ईडी के मामले में राहत बरकरार
  • 27 मार्च को मामले की अगली सुनवाई
  • वानखेडे को सीबीआई और ईडी के मामले में राहत बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी समीर वानखेडे को 27 मार्च तक राहत राहत बरकरार रखी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। इसके बाद मामला 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

न्यायमूर्ति पी.डी.नाइक और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को वानखेडे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में ईसीआईआर को चुनौती देते हुए उसके (वानखेडे) खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की है। खंडपीठ ने वानखेडे के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ मामले की सुनवाई 27 मार्च को रखी है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उस तारीख पर दोनों मामलों में खुद पेश होंगे। ईडी की वकील ने वानखेडे के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले को एक साथ करने का विरोध किया।

खंडपीठ ने 27 मार्च को सुनवाई अलग-अलग रखे जाने के ईडी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ईडी ने वानखेडे के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जिसमें शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे को ड्रग्स मामले में छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया था।


Created On :   1 March 2024 3:50 PM GMT

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