दुराचार के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

दुराचार के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
  • अग्रिम जमानत याचिका खारिज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
  • फिल्म में काम दिलाने के लिए ऑडिशन का झांसा देकर नाबालिग से दुराचार
  • पुणे के आलेफाटा पुलिस स्टेशन में दुराचार समेत पॉक्सो के अंतर्गत मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, मुंबई, शीतला सिंह. सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के व्यवसाई राजेंद्र दगडू गायकवाड़ को फिल्म में काम दिलाने के लिए ऑडिशन का झांसा देकर नाबालिग से दुराचार के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने 19 जुलाई को उन्हें चार सप्ताह में ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह(गायकवाड़) एक प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ अपराध के सबूत हैं। इसलिए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है।

न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकलपीठ ने 22 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशाली व्यक्ति है। इस मामले में पेश सबूतों को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ मामला साबित होता है। वह आपराधिक धारा 438 के तहत राहत का हकदार नहीं है। इसलिए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में पीड़िता के पिता पर जमीन के लेनदेन में दुराचार के झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने पिछले साल 24 दिसंबर को गायकवाड के खिलाफ पुणे के आलेफाटा पुलिस स्टेशन में दुराचार की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पाक्सो के अंतर्गत गायकवाड के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पीड़िता के पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेन याचिका देयर करने वाली वकील अंजली पाटिल ने अदालत में दलील दी कि पुणे के व्यवसाई राजेंद्र गायकवाड़ से सब्जी का व्यवसाय करने वाले पीड़िता के पिता से परिचय हुआ। सब्जी व्यवसाई ने गायकवाड के साथ बातचीत में बताया कि 8 वीं में पढ़ने वाली उसकी बेटी का अभिनेत्री बनने का सपना है। गायकवाड ने उससे कहा कि उसकी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी जान पहचान है। वह उसे फिल्म में काम दिलवा सकता है। गायकवाड़ ने सब्जी व्यवसायी को फोन कर बताया कि पुणे के एक होटल में फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन होने वाला है. वह 13 जून 2022 को अपनी बेटी को लेकर होटल में पहुंचे।

सब्जी व्यवसाई उस दिन होटल में अपनी बेटी को लेकर गया, तो पहले से गायकवाड ने होटल में कमरा बुक किया था। वह 13 साल 10 महीने के नाबालिग को ऑडिशन के बहाने होटल के कमरे में ले गया. उसके पिता को बाहर इंतजार करने को कहा। गायकवाड ने अकेले होटल के कमरे में मोबाइल पर गाना बजा कर नाबालिग से डांस करने को कहा। जब वह डांस कर रही थी, तो वह उसके साथ छेड़छाछ किया।

बाद में नाबालिग को होटल से बाहर लेकर आया और उसके पिता से कहा कि उसे काफी कुछ सीखना होगा। वह दोबारा ऑडिशन के लिए बुलाएंगे। आरोप है कि गायकवाड़ ने जब 11 नवंबर 2022 को नाबालिग को दोबारा ऑडिशन के बहाने बुलाया, तो उसे विकनी पहन कर चलने के लिए कहा। इस दौरान गायकवाड ने नाबालिग के साथ दुराचार किया। पीड़िता के धमकी दी कि वह अपने पिता को दुराचार की बात बताएगी, तो वह उसका पूरा कैरियर वर्बाद कर देगा। हालांकि पीड़िता ने अपने परिजनों से आपबीती बता दी।

Created On :   20 July 2023 8:50 PM IST

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