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जमानती धाराओं में किसी व्यक्ति को घंटों तक हिरासत में रखना अवैध
शीतला सिंह, मुंबई । बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस का जमानती धाराओं में किसी व्यक्ति को कई घंटों तक हिरासत में रखना अवैध है। अदालत ने मंगलवार को एक महिला की याचिका पर ताड़देव पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया है। पुलिस ने याचिकाकर्ता के छात्रों को संगीत की शिक्षा देने वाले पति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जमानती धाराओं में गिरफ्तार कर रात भर लाकप में रखा।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को दक्षिण मुंबई में रहने वाले संगीत शिक्षक की पत्नी की ओर से दायर वकील कृपाशंकर पांडे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील पांडे ने दलील दी कि एक महिला ने 7 जुलाई को मालाड पुलिस स्टेशन में संगीत शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की। क्योंकि शिकायतकर्ता के मुताबिक वारदात ताड़देव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई थी। मालाड पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 (ए) और 509 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच ताड़देव पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया।
पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति को नोटिस भेज कर जांच के लिए बुलाया। वह सोमवार की शाम 3 बजे अपने वकील के साथ ताड़देव पुलिस स्टेशन गए। आरोप है कि मामले की जांच कर रही पुलिस उप निरीक्षक प्रियंका कदम ने याचिकाकर्ता के पति को रात तक पुलिस स्टेशन में बैठाईं रहीं और बाद में बताया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने संगीत शिक्षक को लाकप में डाल दिया। वह रात भर लाकप में रहे। दूसरे दिन संगीत शिक्षक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पति की रिहाई की गुहार लगाई।
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उसी दिन ताड़देव पुलिस स्टेशन की जांच अधिकारी प्रियंका कदम को तलब किया। खंडपीठ ने जांच अधिकारी से पूछा कि जब व्यक्ति को जमानती धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था, तो उसे कई घंटे लाकप में क्यों रखा? इस तरह व्यक्ति को हिरासत में रखना अवैध है। इसके लिए पुलिस पर हर्जाना क्यों न लगाया जाए? खंडपीठ ने फटकार लगाते हुए ताड़देव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को हलफनामा दायर कर दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है
Created On :   18 July 2023 7:36 PM IST