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200 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
- मंत्री और उनकी कंपनी के खिलाफ याचिका स्वीकार
- लोढा को भी पार्टी बनाने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के महिला और बाल कल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोढा और उनकी कंपनी के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने याचिका में लोढा को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने लोढा और उनकी कंपनी के खिलाफ एनएम जोशी मार्ग थाने में दर्ज धोखाधड़ी मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया है। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष मंगलवार को रीयल एस्टेट फर्म के वकील आनंद जोंधले की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने वकील को संशोधित याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। भोईवाडा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर एनएम जोशी मार्ग थाने में 2013 में लोढा और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने संदेह जताया है कि मंुबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया गया है।
Created On :   10 Jun 2023 7:12 PM IST