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गुजरात बेस्ट बेकरी केस में दो आरोपी भी बरी

- साल 2002 का गुजरात बेस्ट बेकरी मामला
- दो आरोपियों को भी मंगलवार को बरी कर दिया
- 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सेशन कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात बेस्ट बेकरी मामले के दो आरोपियों को भी मंगलवार को बरी कर दिया। दोनों आरोपी हर्षद सोलंकी और मफत गोहिल उस समय से फरार थे, जब सांप्रदायिक दंगों के मामले के अन्य आरोपियों के खिलाफ मुंबई में मुकदमा चला था। उनके लिए एक अलग ट्रायल चलाया गया। उन्हें 2013 में गिरफ्तार किया गया था।
गोधरा दंगों के बाद 1 मार्च 2002 को वडोदरा की बेस्ट बेकरी में 14 लोग मारे गए थे। गुजरात पुलिस ने हत्या के आरोप में 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन 2003 में वडोदरा की एक अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।
2004 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के बाहर फिर से सुनवाई का निर्देश दिया। मुंबई चले मुकदमे में तत्कालीन सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभय थिप्से ने 9 लोगों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2012 में 9 अभियुक्तों में से पांच को बरी कर दिया और उनमें से चार को दी गई सजा की पुष्टि की। सुनवाई के दौरान अदालत ने चार चश्मदीद गवाहों की गवाही पर भरोसा किया।
सोलंकी और गोहिल ने वडोदरा की अदालत में ट्रायल का सामना किया, लेकिन मुंबई में फिर से सुनवाई के दौरान दोनों फरार हो गए थे। 2018 में दोनों की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। दोनों आरोपियों ने दावा किया था कि उन्हें रिट्रायल की जानकारी नहीं थी।
Created On :   13 Jun 2023 8:23 PM IST