उद्धव ठाकरे और संजय राऊत अदालत में नहीं हुए पेश

उद्धव ठाकरे और संजय राऊत अदालत में नहीं हुए पेश
  • अदालत ने दोबारा समन जारी कर 31 जुलाई को किया तलब
  • शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने अदालत में की है मानहानि की शिकायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई. शिवड़ी अदालत ने शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत पेश नहीं हो सके। अदालत ने उनके खिलाफ दोबारा समन जारी कर 31 जुलाई को तलब किया है। शिवसेना के शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने अदालत में उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत की है।

अदालत के न्यायाधीश एस.बी. काले ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे और सांसद राउत को दोबारा समन जारी कर 31 जुलाई को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। राहुल शेवाले की ओर से पेश वकील चित्रा सालुंके ने कहा कि इस बार अदालत में उन्हें पेश होना होगा। अदालत मानहानि के मामले में कार्यवाही पूरी करेगी। शेवाले ने शिवसेना (उद्धव गुट) के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित एक आर्टिकल पर शिकायत दर्ज की है, जिसके ठाकरे मुख्य संपादक हैं और राउत कार्यकारी संपादक हैं।

वकील चित्रा सालुंके के माध्यम से दायर शिकायत में शेवाले ने आरोप लगाया कि पिछले साल 29 दिसंबर के आर्टिकल में गलत तरीके से कहा गया है कि उनका कराची में रियल एस्टेट व्यवसाय है। आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) और 501 (अपमानजनक होने की जानकारी रखते हुए सामग्री को छापना) के तहत दंडनीय अपराध के लिए शिकायत दर्ज की है। पहले अदालत ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत शिकायत की पुलिस जांच का निर्देश दिया था। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 204 के तहत समन जारी किया है।

Created On :   14 July 2023 9:40 PM IST

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