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अंबानी-एंटीलिया मामला : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी शर्मा को दी तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत
- पूर्व पुलिस अधिकारी शर्मा को दी तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत
- अंबानी-एंटीलिया मामला
- तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के मनसुख हिरन हत्या मामले में करीब दो साल से जेल में बंद महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता शर्मा को अपनी बीमार पत्नी को मिलने के लिए निचली अदालत द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दी है। शर्मा ने 23 जनवरी 2023 के बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। एनआईए कोर्ट ने भी शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि 25 फरवरी 2021 को दक्षिण मुंबई स्थित उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक से भरी एसयूवी गाड़ी बरामद हुई थी। यह गाड़ी ठाणे के रहने वाले कारोबारी मनसुख हिरेन की थी। इसके बाद 5 मार्च 2021 को ठाणे की एक खाड़ी में मनसुख का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 17 जून 2021 को प्रदीप श र्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से आरोपी शर्मा न्यायिक हिरासत में है।
Created On :   5 Jun 2023 7:16 PM IST