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हाईकोर्ट: लंदन स्ट्रीट प्रोजेक्ट का रास्ता हुआ साफ, पेड़ लगाने और 7 साल तक देख-रेख की शर्त पर लगी रोक हटाई

Nagpur News. खामला स्थित स्नेह संवर्धक रोड से जयताला रोड (लंदन स्ट्रीट) पर प्रस्तावित परियोजना का रास्ता अब साफ हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पौधारोपण और लगाए गए पौधों की सात साल तक देखरेख सुनिश्चित करने की शर्त पर परियोजना पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। इसके साथ ही अदालत ने मनपा को प्रतिपूरक पौधारोपण के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश भी दिए। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश दिया।
इस शिकायत पर स्वत: संज्ञान : खामला निवासी एड. ज्ञानदीप भोंगाड़े ने जनवरी में हाईकोर्ट को पत्र भेजकर परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने की शिकायत की थी। इसी पत्र के आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की थी। पत्र में कहा गया था कि पुराने मटन मार्केट की जगह प्रस्तावित मॉल के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले पर्याप्त पौधे नहीं लगाए गए। शिकायत में यह भी कहा गया था कि मनपा ने पेड़ों की गणना की, लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। पेड़ कटने से क्षेत्र के पर्यावरण और भूजल स्तर पर असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। मामले में एड. राहुल धांडे ने न्यायालय मित्र के रूप में पैरवी की।
Created On :   14 Aug 2026 5:00 PM IST










