स्वतः संज्ञान: जेल जाने से बचने के लिए नाबालिग रेप पीड़िता से की शादी, पीड़िता ने दिया नवजात को जन्म, अस्पताल की रिपोर्ट से खुलासा

  • पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर कलमना थाने में दर्ज किया पॉक्सो व दुष्कर्म का मामला
  • पीड़िता ने दिया नवजात को जन्म
  • अस्पताल की रिपोर्ट से सामने मामला आया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जेल जाने से बचने की मंशा से एक आरोपी ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता से मंदिर में शादी कर ली। इस बीच, पीड़िता ने एक नवजात को जन्म दिया। अस्पताल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला पुलिस के संज्ञान में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता की ओर से शिकायत नहीं मिलने के बावजूद स्वतः संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को कलमना थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और दुष्कर्म सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 10 महीने है, जबकि आरोपी शिवा (19) उसका प्रेमी है। दोनों के बीच 1 नवंबर 2025 से प्रेम संबंध थे। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता को अपने घर बुलाकर उसका शारीरिक शोषण किया, जिसके चलते वह गर्भवती हो गई।

शादी कर कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश

आरोपी को आशंका थी कि मामला पुलिस तक पहुंचने पर उसे जेल जाना पड़ सकता है। इसी से बचने के लिए उसने पीड़िता के नाबालिग होने के बावजूद 25 मार्च 2026 को मंदिर में उससे शादी कर ली। माना जा रहा है कि आरोपी को लगा होगा कि शादी करने से वह कानूनी कार्रवाई से बच जाएगा। हालांकि, नाबालिग से शादी करने से दुष्कर्म और पॉक्सो कानून के तहत संभावित कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती।

अस्पताल की रिपोर्ट से पुलिस को मिली जानकारी

13 सितंबर को पीड़िता ने एक नवजात को जन्म दिया। अस्पताल से पुलिस को मेडिकल-लीगल केस (एमएलसी) की रिपोर्ट मिली, जिसके बाद मामले की जानकारी सामने आई। पुलिस ने पीड़िता को बयान दर्ज कराने और शिकायत देने के लिए कई बार थाने बुलाया, लेकिन वह आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं थी। मामले की गंभीरता और पीड़िता की नाबालिग उम्र को देखते हुए पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रकरण की जांच जारी है।

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