Nagpur News: पार्किंग विवाद में पड़ोसन की चाकू मारकर हत्या, आरोपी को उम्रकैद

पार्किंग विवाद में पड़ोसन की चाकू मारकर हत्या, आरोपी को उम्रकैद
  • नंदनवन में 2020 में हुई वारदात, सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
  • हत्या के मामले में 25,000 रुपये जुर्माना, गाली-गलौज पर भी सजा
  • राज्य सरकार की ओर से एड. वर्षा सायखेडकर ने की पैरवी

Nagpur News गाड़ी पार्क करने को लेकर हुए विवाद में पड़ोस में रहने वाली महिला की चाकू से वार कर हत्या करने वाले आरोपी को नागपुर सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी की अदालत ने आरोपी एकनाथ उर्फ बंटी प्रेमराज टापरे (35), निवासी केडीके कॉलेज रोड, नंदनवन झोपड़पट्टी को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गाड़ी लगाने से रोका फिर चाकू से किए वार : मामला 24 जून 2020 की रात करीब 9.30 बजे का है। नंदनवन थाना क्षेत्र में रहने वाले फिर्यादी नितीन गिरडकर और आरोपी एकनाथ टापरे पड़ोसी हैं। दोनों के बीच कुछ दिनों से गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था। घटना की रात नितीन की पत्नी आरती गिरडकर (34) घर के पास गाड़ी पार्क कर रही थीं। इसी दौरान आरोपी ने उन्हें गाड़ी लगाने से रोका और गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद वह घर से चाकू लेकर आया और आरती पर लगातार कई वार कर दिए। गंभीर चोटों के कारण आरती की मौत हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, गाली-गलौज के अपराध में धारा 504 के तहत छह महीने का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। राज्य सरकार की ओर से एड. वर्षा सायखेडकर ने पैरवी की।

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