New Delhi News: सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए दृष्टि आईएएस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना

सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए दृष्टि आईएएस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना

Nagpur News. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दृष्टि आईएएस (वीडीके एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दृष्टि आईएएस ने अपने विज्ञापन में सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरों के साथ “यूपीएससी सीएसई 2022 में 216 से अधिक उत्तीर्ण होने का प्रमुखता से दावा किया था। यह दूसरा मौका है जब दृष्टि आईएएस पर जुर्माना लगाया गया है।

सीसीपीए ने जांच के बाद पाया कि दृष्टि आईएएस का दावा भ्रामक था और इसमें इन अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों के प्रकार और अवधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी। प्राधिकरण की जांच से पता चला कि दृष्टि आईएएस द्वारा दावा किए गए 216 उम्मीदवारों में से 162 ने ही यूपीएससी सीएसई के प्रारंभिक और मुख्य चरणों में उत्तीर्ण होने के बाद दृष्टि आईएएस संस्थान के निःशुल्क साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। केवल 54 छात्रों ने संस्थान के आईजीपी और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था।

सीसीपीए ने इससे पहले भी भ्रामक दावे के लिए दृष्टि आईएएस के विरूद्ध सितंबर 2024 में अंतिम आदेश पारित किया था। सीसीपीए ने संस्थान पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और भ्रामक विज्ञापन को बंद करने का निर्देश दिया था। अब तक, सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों को 54 नोटिस जारी किए हैं।

Created On :   3 Oct 2025 5:25 PM IST

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