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Nagpur News: स्कूल बस सुरक्षा को लेकर नागपुर के 93 स्कूल जानकारी देने में रहे फेल

Nagpur News स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवहन समिति की बैठक करना अनिवार्य है। शहर के प्रतिवादी 131 स्कूलों में से केवल 38 स्कूलों ने इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जानकारी प्रस्तुत की है, जबकि 93 स्कूल अब तक इस बारे में जानकारी देने में असफल रहे हैं। वर्ष 2011 में शहर में हुई एक गंभीर दुर्घटना की पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज कराई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार प्रत्येक तीन माह में स्कूलों को परिवहन समिति की बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। इस समिति में स्कूल के प्राचार्य और अभिभावक संघ के सदस्य शामिल होना अपेक्षित है।
यह है मामला : हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को सभी संबंधित स्कूलों को पिछले दो वर्षों में हुई परिवहन समिति की बैठकों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कई स्कूल जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके। पिछली सुनवाई में अदालत ने अंतिम मौका दिया था। बावजूद केवल 38 स्कूलों ने ही जानकारी दी। इनमें से भी पांच स्कूलों ने बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत नहीं किया, दो स्कूलों ने अधूरी जानकारी दी, जबकि पांच स्कूलों ने तो बैठक आयोजित ही नहीं करने की चौंकाने वाली जानकारी दी।
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अगली सुनवाई 4 अप्रैल को : हाईकोर्ट ने जिन स्कूलों को अभी तक नोटिस नहीं मिला है, उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इस मामले में न्यायालय मित्र के रूप में वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा, मनपा की ओर से एड. अभय सांबरे तथा राज्य सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे पैरवी कर रहे हैं।
स्कूलों में जागरूकता की कमी, नोटिस प्रकाशित करने के निर्देश : हाईकोर्ट में लंबित ‘स्कूल बस’ सुरक्षा मामले को लेकर अब तक अधिकांश स्कूल जागरूक नहीं हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा उपसंचालक को समाचार पत्रों में नोटिस (विज्ञापन) प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पिछली सुनवाई में अदालत ने चेतावनी दी थी कि, बैठक की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने वाले प्रत्येक स्कूल पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
Created On :   18 March 2026 2:21 PM IST














