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केमिकलयुक्त धूल से कई कंपनियों की मशीनें खराब
शेख अलीम महाजन, हिंगना (नागपुर)। हिंगना एमआईडीसी रोड पर स्थित प्लॉट नंबर सी-45 में प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड कंपनी का आरएमसी रेडीमिक्स प्लांट है। यहां नियमों को ताक पर रखकर रात-दिन सीमेंट कांक्रीट बनाकर निर्माण कार्य के लिए बेचा जाता है। प्लांट में सीमेंट कांक्रीट बनाते समय बड़े पैमाने पर क्षेत्र में केमिकलयुक्त धूल-मिट्टी उड़ती है, जिसके चलते आस-पास की प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें आए दिन खराब हो रही हैं। प्लांट से निकलने वाली केमिकलयुक्त धूल से कई कंपनियों के शेड के टीन भी खराब हो गए हैं। अर्थात सड़ गए हैं। उद्योजकों को लाखों का नुकसान हो रहा है। बार-बार मशीनों की मरम्मत करानी पड़ रही है। इस क्षेत्र में मंहगी गाड़ियों के शो-रूम भी हैं। शो-रूम संचालकों पर भी इसकी मार पड़ रही है। अत: तत्काल प्रभाव से इस आरएमसी रेडीमिक्स प्लांट को बंद करने की मांग की जा रही है। इस बारे में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) के प्रादेशिक अधिकारी अशोक करे से शिकायत करने पर उन्होंने जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई कर इस प्लांट को बंद करने का नोटिस देने की बात कही है।
शिकायत की गई है : इस मामले की शिकायत अखिल भारतीय पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रादेशिक अधिकारी से 19 अक्टूबर 2022 को की थी। शिकायत में कहा गया था कि, इस प्लांट से जल और वायु प्रदूषण फैल रहा है। क्षेत्र में सीमेंट कांक्रीट का दूषित पानी बाहर छोड़ा जाता है। हमेशा सीमेंट की धूल उड़ती है। जल और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम के तहत करवाई की मांग की गई थी।
प्लांट की जांच में पाई गईं हैं कई खामियां : शिकायत के आधार पर 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों ने इस प्लांट में जाकर जांच की थी। जांच में पाया गया था कि, मिक्सिंग सेक्शन को वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था उपलब्ध कराने में कंपनी विफल है। मिक्सिंग सेक्शन से कौन से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन है। संचित की दैनिक सफाई के लिए औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर प्रदान नहीं किया गया। प्लांट के भीतर व फैक्टरी परिसर में धूल जमा हो गई है। माना गया इस प्लांट में भंडारण के लिए पर्याप्त बंद शेड उपलब्ध नहीं है। आरएमसी प्लांट में सभी तरफ अधिकतम 5 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण नहीं किया गया। एमपीसीबी द्वारा कहा गया कि, इस प्लांट से जानबूझकर आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण पैदा कर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशों का कंपनी पर कोई असर नहीं : आरएमसी रेडीमिक्स प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी कर जल और वायु प्रदूषण की शिकायत करने पर 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जांच में कई खामियां पाए जाने पर एमपीसीबी नागपुर के प्रादेशिक अधिकारी अशोक करे ने 5 दिसंबर 2022 को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 33 (ए) के तहत निर्देश दिए थे। एमपीसीबी द्वारा निर्देश देने के बावजूद भी इस प्लांट में लापरवाही का आलम बना हुआ है। जैसे थे, की स्थिति काम चल रहा था। नियमों को ताक पर रखकर जल और वायु प्रदूषण फैलाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। परिसर के प्रिंटिग प्रेस और अन्य कंपनी धारकों की परेशानी जस की तस बनी हुई है।
जल्द बंद करने का निर्देश देंगे : शिकायत मिलने पर जांच कर निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों का कोई पालन नहीं किया गया है, इसलिए सख्त करवाई कर इस प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड की आरएमसी रेडीमिक्स प्लाट को बंद करने के निर्देश जल्द दिए जाएंगे। -अशोक करे, प्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागपुर
नहीं उठाया फोन : इस मामले में प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड का पक्ष जानने के लिए प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के मुंबई कार्यालय में मिलिंद पाटिल और हिंगना एमआईडीसी प्लांट हेड आर.पी. सिंह को फोन किया गया, लेकिन दोनों ने फोन नहीं उठाया।
Created On :   2 Jun 2023 12:22 PM IST