पेशी: 2011 के मामले में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी अर्धापुर कोर्ट में पेश, 25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत

2011 के मामले में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी अर्धापुर कोर्ट में पेश, 25 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
  • धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान के आरोप में दर्ज है मामला
  • अर्धापुर पुलिस ने जांच के बाद अदालत में दाखिल की थी चार्जशीट
  • मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को, आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन

डिजिटल डेस्क, अर्धापुर। 2011 में अर्धापुर में आयोजित एक जनसभा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला वक्तव्य देने के आरोप में दर्ज मामले में AIMIM नेता तथा विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी बुधवार को अर्धापुर न्यायालय में पेश हुए। उन्होंने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की। न्यायालय ने उन्हें 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर कर दी।

मामले की पृष्ठभूमि

2011 में अर्धापुर में आयोजित एक जनसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में हैदराबाद के भाजपा विधायक टी. राजा ने अदालत के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद संबंधित मामला अर्धापुर पुलिस थाने में स्थानांतरित किया गया था।

अर्धापुर पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। जारी न्यायिक प्रक्रिया के तहत अकबरुद्दीन ओवैसी बुधवार को स्वयं अर्धापुर अदालत में उपस्थित हुए। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

21 नवंबर को अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। 2011 से लंबित इस मामले में आगे की अदालती कार्रवाई जारी रहेगी। मामले में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं और अदालत का अंतिम निर्णय आना बाकी है।

अदालत में एडवोकेट तहुर खान पठान, एडवोकेट अब्दुल खाजा, एडवोकेट अज़हर और एडवोकेट मुज़म्मिल ने अकबरुद्दीन ओवैसी का पक्ष रखा। इस दौरान AIMIM नेता सैयद मोइन और उनके सहयोगी अर्धापुर में मौजूद थे।

Created On :   30 Sept 2026 9:13 PM IST

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