बिहार चुनाव-2025: एमसीएमसी की मंजूरी के बिना नहीं होगा विज्ञापनों का प्रकाशन, देनी होगी सोशल मीडिया खातों की जानकारी

एमसीएमसी की मंजूरी के बिना नहीं होगा विज्ञापनों का प्रकाशन, देनी होगी सोशल मीडिया खातों की जानकारी
  • चुनाव आयोग के समक्ष देनी होगी सोशल मीडिया खातों की जानकारी
  • एमसीएमसी की मंजूरी के बिना नहीं होगा विज्ञापनों का प्रकाशन
  • पूर्व प्रमाणन के बिना इंटरनेट-आधारित मीडिया पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं होगा

New Delhi News. बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार विवादित या भ्रमित करने वाले विज्ञापन प्रसारित नहीं कर सकेंगे। दलों और उम्मीदवारों को सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना विज्ञापन प्रसारित करने से पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) की मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के लिए निर्देश जारी किया है।

9 अक्टूबर को ही आदेश जारी कर दिया गया

चुनाव आयोग ने मंगलवार को बताया कि इस बाबत 9 अक्टूबर को ही आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत/राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल तथा हर उम्मीदवार को प्रकाशन से पहले सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए एमसीएमसी की मंजूरी लेनी होगी। निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन के लिए जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है।

पूर्व प्रमाणन के बिना इंटरनेट-आधारित मीडिया/वेबसाइट पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं होगा

आयोग ने बताया कि एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन के बिना राजनीतिक दल और उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया वेबसाइटों सहित किसी भी इंटरनेट-आधारित मीडिया/वेबसाइट पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। एमसीएमसी मीडिया में पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, चुनावी परिदृश्य में सोशल मीडिया की पहुंच को देखते हुए, उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडिया खातों का विवरण साझा करने का भी निर्देश दिया गया है।

Created On :   14 Oct 2025 6:23 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story