सख्त नीति: आयातित चीनी दो महीने के अंदर बेचना अनिवार्य होगा, सरकार ने तय की समय सीमा

आयातित चीनी दो महीने के अंदर बेचना अनिवार्य होगा, सरकार ने तय की समय सीमा
  • घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने की जुगत
  • केंद्र सरकार ने आयातित चीनी को दो महीने के अंदर बेचना अनिवार्य कर दिया

New Delhi News. घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने आयातित चीनी को दो महीने के अंदर बेचना अनिवार्य कर दिया है। जुलाई के आखिर में चीनी का खुदरा बाजार मूल्य 48 रुपये था, जो बढ़कर 60 रुपये हो गया है। इसी को देखते हुए, सरकार ने 10 लाख टन ड्यूटी-फ्री चीनी आयात करने का फैसला किया है। टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात की जाने वाली चीनी के हर बैच के लिए अलग-अलग समय सीमा होगी। एंट्री बिल के दो महीने के अंदर रॉ शुगर को प्रोसेस करके बाज़ार में बेचना अनिवार्य होगा। पहले, चीनी बेचने के लिए 31 अक्टूबर की एक ही तारीख तय की गई थी। सरकार को चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसी के तहत, जमाखोरी रोकने के लिए पिछले हफ़्ते आदेश जारी किए गए थे।

कम उत्पादन और एल नीनो की वजह से चीनी के उत्पादन पर असर पड़ने की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी का कहना है कि चीनी की कमी सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि कई देशों को हो रही है। दस साल में पहली बार देश को चीनी आयात करनी पड़ रही है। ऐसे संकेत हैं कि 30 सितंबर को चीनी सीजन खत्म होने पर चीनी का स्टॉक 30 से 35 लाख टन के बीच होगा। अक्टूबर-नवंबर में चीनी की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि इस समय नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे बड़े त्योहार आ रहे हैं।

Created On :   25 Aug 2026 7:48 PM IST

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