बिहार चुनाव-2025: दिव्यांग के लिए मतदान केंद्र पर होगी पर्याप्त सुविधा, चुनाव आयोग का अधिकारियों को निर्देश

दिव्यांग के लिए मतदान केंद्र पर होगी पर्याप्त सुविधा, चुनाव आयोग का अधिकारियों को निर्देश
  • दिव्यांग मतदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी
  • चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया

New Delhi News. केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चुनाव दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए सुलभ हों। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में मतदाता सूचना पर्चियां जारी करने का निर्देश दिया गया है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए व्हील चेयर उचित ढलान वाले रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

चुनाव आयोग ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही नेत्रहीन व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अपनी ओर से वोट डालने के लिए अपने साथ एक सहयोगी को ले जा सकेंगे। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि कोई भी दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की मदद के ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल लिपि सुविधा का उपयोग करके अपना वोट डाल सके।

आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों के लिए उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाता ईसीआईएनईटी के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण कराकर परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा का भी अनुरोध कर सकते हैं।

Created On :   15 Oct 2025 8:01 PM IST

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