10 साल पुराने डीजल व पेट्रोल ऑटो को नहीं मिलेगा परमिट

10 year old diesel and petrol auto will not get permit
10 साल पुराने डीजल व पेट्रोल ऑटो को नहीं मिलेगा परमिट
10 साल पुराने डीजल व पेट्रोल ऑटो को नहीं मिलेगा परमिट

हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पेश किया ऑटो रिक्शा विनियमन योजना-2021 का प्रारूप
डिजिटल डेस्क जबलपुर । 
राज्य सरकार ने सोमवार को मप्र हाईकोर्ट में ऑटो रिक्शा विनियमन योजना-2021 का प्रारूप पेश कर बताया कि अब 10 साल पुराने डीजल और पेट्रोल ऑटो को परमिट नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही ओवरलोडिंग मिलने पर प्रति सवारी एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रारूप को राजपत्र में प्रकाशित कर दावे और आपत्तियाँ बुलाई गई हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने प्रारूप को अंतिम रूप देने के साथ चार सप्ताह में याचिकाकर्ता को भी आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह याचिका अधिवक्ता सतीश वर्मा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि ऑटो चालक परमिट की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। खुलेआम ओवरलोडिंग की जा रही है। शहर में बड़ी संख्या में बिना परमिट के ऑटो दौड़ रहे हैं। उपभोक्ता मंच की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ऑटो संचालन के संबंध में कई बार आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है।   
ऑटो में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएँगे 
 उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने ऑटो रिक्शा विनियमन योजना को प्रारूप के संबंध में बताया कि ऑटो में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएँगे, जो आरटीओ के सर्वर से जुड़े रहेंगे। दो बार से अधिक रेड लाइट तोडऩे और खतरनाक तरीके से ऑटो चलाने वाले चालकों को ऑटो चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऑटो चालक को दस्तावेज रखने होंगे। ऑटो में मोडिफिकेशन नहीं किया जा सकेगा। 
हाईकोर्ट ने जताई सीधी बस दुर्घटना और ग्वालियर ऑटो दुर्घटना पर चिंता 
 सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बैंच ने सीधी और ग्वालियर की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि इन दुर्घटनाओं से पता चलता है कि प्रदेश में बस, ऑटो और अन्य वाहनों का संचालन नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है। 
क्यों नहीं लागू कर रहे मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 20197
 याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता सतीश वर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई कि केन्द्र सरकार ने 2 अगस्त 2019 में मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। संशोधन अधिनियम में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रावधान हैं। यह अधिनियम लागू करना बाध्यकारी है। इसके बाद भी राज्य सरकार संशोधन अधिनियम लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ऑटो रिक्शा विनियमन योजना में स्मार्ट कार्ड रीडर लगाने का प्रावधान नहीं किया गया है।
 

Created On :   6 April 2021 3:21 PM IST

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